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आगरा: कूड़े का निस्तारण न करने पर बड़ी कार्रवाई, 38 होटलों पर 1.15 करोड़ का जुर्माना
Sat, 02 Nov 2019 11:35 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sat, 02 Nov 2019 11:35 AM IST
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
आगरा में ठोस और गीले कूड़े का निस्तारण न करने वाले शहर के 38 होटलों पर नगर निगम ने 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रकम सात दिन में जमा न करने पर आरसी जारी किए जाने और एनजीटी को रिपोर्ट भेजने की चेतावनी दी है।
पहले चरण में नगर निगम ने 38 होटलों के जुर्माने की गणना करके नोटिस जारी कर दिए हैं। पर्यावरण अभियंता राजीव राठी के मुताबिक शहर के जितने भी बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, उनसे उनके द्वारा उत्पादित कूड़े के निस्तारण का ब्योरा मांगा गया था।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2016 में 100 किग्रा कचरा हर दिन उत्पादित करने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल और अन्य उत्पादकों को गीले और सूखे कूड़े को अलग-अलग निस्तारण करना था।
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ऐसा न करने वालों को दो नोटिस जारी हो चुके हैं। अब उन्हें एक मार्च से 30 सितंबर के बीच कूड़े की प्रोसेसिंग फीस और जुर्माना जमा करने को कहा गया है। अन्य होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटलों को भी जुर्माने की रकम की गणना कर भेजी जा रही है।
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पहले चरण में नगर निगम ने 38 होटलों के जुर्माने की गणना करके नोटिस जारी कर दिए हैं। पर्यावरण अभियंता राजीव राठी के मुताबिक शहर के जितने भी बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, उनसे उनके द्वारा उत्पादित कूड़े के निस्तारण का ब्योरा मांगा गया था।
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सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल-2016 में 100 किग्रा कचरा हर दिन उत्पादित करने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल और अन्य उत्पादकों को गीले और सूखे कूड़े को अलग-अलग निस्तारण करना था।
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ऐसा न करने वालों को दो नोटिस जारी हो चुके हैं। अब उन्हें एक मार्च से 30 सितंबर के बीच कूड़े की प्रोसेसिंग फीस और जुर्माना जमा करने को कहा गया है। अन्य होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटलों को भी जुर्माने की रकम की गणना कर भेजी जा रही है।
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छह रुपये सूखा कचरा, 12.50 रुपये गीला कचरा
नगर निगम ने होटलों पर हर दिन छह रुपये किलो सूखे कचरे और 12.50 रुपये गीले कचरे की प्रोसेसिंग फीस का जुर्माना लगाया है। एक रुपये किलो कलेक्शन चार्ज भी इसमें शामिल है।
हर दिन होटल के कमरों से औसतन 1.20 किलो कचरा निकलने का मानक है, जिसमें 45 फीसदी सूखा और 55 फीसदी गीला कचरा निकलता है। इसी आधार पर होटल के कुल कमरों की संख्या पर यह जुर्माना तय किया गया है।
इन होटलों पर लगाया गया जुर्माना
होटल आईटीसी मुगल, जेपी पैलेस होटल एंड कन्वेंशन सेंटर, कोर्टयार्ड बाय मैरिएट, होलीडे इन, ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर, रूद्र विलासहोटल, होटल रेजीडेंसी, ताज व्यू होटल, होटल डीलक्स प्लाजा, अतिथि होटल, क्रिस्टल इन होटल, होटल रॉयल रेजीडेंसी, होटल रॉयल रीजेंट,जी होटल, गंगा रतन होटल, समोवर होटल, मोती पैलेस होटल, पीएल पैलेस, पुष्प विला, उत्कर्ष विला, वित्स होटल, ताज गैलेक्सी, मैपल ग्रांड होटल, राजमहल होटल, मधुश्री होटल, रमाडा प्लाजा, सेवन हिल्स टावर, ताज रेजीडेंसी, कांत होटल, करन विलास होटल, मधु रिजोर्ट,
मान सिंह पैलेस, होटल क्लार्क्स शिराज, आशीष पैलेस होटल, होटल एलीवेट, लाइट हाउस होटल पर जुर्माना लगाया गया है।
हर दिन होटल के कमरों से औसतन 1.20 किलो कचरा निकलने का मानक है, जिसमें 45 फीसदी सूखा और 55 फीसदी गीला कचरा निकलता है। इसी आधार पर होटल के कुल कमरों की संख्या पर यह जुर्माना तय किया गया है।
इन होटलों पर लगाया गया जुर्माना
होटल आईटीसी मुगल, जेपी पैलेस होटल एंड कन्वेंशन सेंटर, कोर्टयार्ड बाय मैरिएट, होलीडे इन, ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर, रूद्र विलासहोटल, होटल रेजीडेंसी, ताज व्यू होटल, होटल डीलक्स प्लाजा, अतिथि होटल, क्रिस्टल इन होटल, होटल रॉयल रेजीडेंसी, होटल रॉयल रीजेंट,जी होटल, गंगा रतन होटल, समोवर होटल, मोती पैलेस होटल, पीएल पैलेस, पुष्प विला, उत्कर्ष विला, वित्स होटल, ताज गैलेक्सी, मैपल ग्रांड होटल, राजमहल होटल, मधुश्री होटल, रमाडा प्लाजा, सेवन हिल्स टावर, ताज रेजीडेंसी, कांत होटल, करन विलास होटल, मधु रिजोर्ट,
मान सिंह पैलेस, होटल क्लार्क्स शिराज, आशीष पैलेस होटल, होटल एलीवेट, लाइट हाउस होटल पर जुर्माना लगाया गया है।