फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   More than four thousand people surrendered ration cards in etah

Etah: चार हजार से अधिक लोगों ने  सरेंडर किए राशन कार्ड, जानें वजह 

Sun, 22 May 2022 02:52 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Sun, 22 May 2022 02:52 PM IST
सार

चार हजार से अधिक लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। ये डर है वसूली का। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अपात्र लाभार्थियों में कार्रवाई का खौफ नजर आ रहा है। 30 मई तक कार्ड सरेंडर करने का मौका दिया गया है।
 

विज्ञापन
More than four thousand people surrendered ration cards in etah
राशन कार्ड - फोटो : file photo

विस्तार

एटा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई के आदेश का खौफ नजर आ रहा है। शनिवार तक 4198 लोगों ने जिला पूर्ति कार्यालय पहुंचकर अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए हैं। वहीं विभाग ने अपात्रों के कार्ड सरेंडर करने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 मई कर दी है।

विज्ञापन


शासन के आदेशानुसार अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ वसूली कार्रवाई अमल में लाई जानी है। इस संबंध में जिला प्रशासन और पूर्ति विभाग को निर्देश दिए गए हैं। वसूली के खौफ से जिले में 4198 राशन कार्डधारकों ने अपने कार्ड सरेंडर कर दिए हैं। जिसमें शहरी क्षेत्र के 1270 कार्ड सरेंडर किए गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र से 2928 कार्ड सरेंडर हुए हैं। वसूली कार्रवाई से बचने के लिए अपात्र कार्डधारकों को दूसरी बार मौका देते हुए 30 मई तक का समय और दिया गया है। इससे पहले 15 मई तक का समय दिया गया था। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति अपना कार्ड सरेंडर करने का इच्छुक है वह तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय या जिलापूर्ति कार्यालय में सरेंडर कर सकता है।

विज्ञापन


ये हैं अपात्रता के दायरे में 

सरकार के निर्देशानुसार वह लाभार्थी जिसके घर में एसी, ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन, बड़ा प्लॉट या मकान, कार, दो एकड़ जमीन, आयकर दाता, दो लाख से अधिक वार्षिक आय वाला परिवार राशन कार्ड के लिए अपात्र है।

विज्ञापन
विज्ञापन

30 मई तक का दिया गया समय 

जिलापूर्ति अधिकारी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अपात्र कार्डधारकों को 30 मई तक का समय दिया गया। जिसमें वह अपना कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। इसके बाद जांच में जो भी अपात्र पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पूरे राशन की कीमत वसूली जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed