{"_id":"618ed3b78d0af574bb4ece61","slug":"metro-noticed-for-pollution-agra-news-agr5144836174","type":"story","status":"publish","title_hn":"धूल नियंत्रण न करने पर मेट्रो को नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
धूल नियंत्रण न करने पर मेट्रो को नोटिस
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आगरा। कमिश्नर अमित गुप्ता द्वारा बृहस्पतिवार को फतेहाबाद रोड स्थित मेट्रो डिपो के निर्माण के दौरान धूल उड़ती हुई मिलने पर यूपी मेट्रो को नोटिस जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यूपी मेट्रो को धूल नियंत्रण के उपाय न करने पर यह दूसरा नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने मेट्रो के अधिकारियों को हालात में सुधार न आने पर जलनिगम की तर्ज पर मेट्रो पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने की चेतावनी दी है।
बोर्ड के प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि मंडलायुक्त के निरीक्षण के दौरान मेट्रो के निर्माण कार्य में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय नहीं मिले थे। धूल उड़ती हुई पाई जाने पर मंडलायुक्त के निर्देश पर यूपी मेट्रो को नोटिस जारी किया गया है। फिर से निरीक्षण कराया जाएगा। अगर हालात में सुधार नहीं होता है तो पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।
कचरा जलता दिखे तो समीर एप पर शिकायत करें
ताज ट्रिपेजियम जोन में प्रदूषण के हालात गंभीर होने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों का सहयोग मांगा है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक शहर में कोयला, डीजल, लकड़ी, कंडे, उपले, रबर, चमड़ा, प्लास्टिक, कतरन आदि जलाना प्रतिबंधित किया गया है। सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 21 अक्तूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। उद्योग भी केवल सीएनजी, पीएनजी का इस्तेमाल करें और प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल न करें। अगर कहीं भी शहर में कोई कचरा जलाता हुआ नजर आए तो इसकी शिकायत समीर एप पर कर सकते हैं।
विज्ञापन
बोर्ड को ऐसे करें सहयोग
- भवन निर्माण सामग्री ढक कर रखें, पानी का छिड़काव करें।
- निजी वाहनों का कम प्रयोग करें, कार पूल को प्रोत्साहन दें।
- खुली जगहों पर कचरा न डालें, न कचरे को जलाएं।
- रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सुरक्षा गार्ड को इलेक्ट्रिक हीटर मुहैया कराएं।
- सभी वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्र साथ ही रखे जाएं।
- वाहनों के टायरों में उचित वायु दाब रखें, लेन ड्राइविंग का पालन करें।
विज्ञापन
बोर्ड के प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि मंडलायुक्त के निरीक्षण के दौरान मेट्रो के निर्माण कार्य में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय नहीं मिले थे। धूल उड़ती हुई पाई जाने पर मंडलायुक्त के निर्देश पर यूपी मेट्रो को नोटिस जारी किया गया है। फिर से निरीक्षण कराया जाएगा। अगर हालात में सुधार नहीं होता है तो पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।
विज्ञापन
कचरा जलता दिखे तो समीर एप पर शिकायत करें
ताज ट्रिपेजियम जोन में प्रदूषण के हालात गंभीर होने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों का सहयोग मांगा है। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक शहर में कोयला, डीजल, लकड़ी, कंडे, उपले, रबर, चमड़ा, प्लास्टिक, कतरन आदि जलाना प्रतिबंधित किया गया है। सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 21 अक्तूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया गया है। उद्योग भी केवल सीएनजी, पीएनजी का इस्तेमाल करें और प्रतिबंधित ईंधन का इस्तेमाल न करें। अगर कहीं भी शहर में कोई कचरा जलाता हुआ नजर आए तो इसकी शिकायत समीर एप पर कर सकते हैं।
विज्ञापन
बोर्ड को ऐसे करें सहयोग
- भवन निर्माण सामग्री ढक कर रखें, पानी का छिड़काव करें।
- निजी वाहनों का कम प्रयोग करें, कार पूल को प्रोत्साहन दें।
- खुली जगहों पर कचरा न डालें, न कचरे को जलाएं।
- रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सुरक्षा गार्ड को इलेक्ट्रिक हीटर मुहैया कराएं।
- सभी वाहनों के पीयूसी प्रमाणपत्र साथ ही रखे जाएं।
- वाहनों के टायरों में उचित वायु दाब रखें, लेन ड्राइविंग का पालन करें।