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तांत्रिक ने झाड़फूंक के बहाने विवाहिता से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला मथुरा
Updated Thu, 05 Apr 2018 03:37 PM IST
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मथुरा में एफटीसी प्रथम ने निम्बार्क आश्रम वृंदावन में रहने वाले तांत्रिक को झाड़फूंक के बहाने विवाहिता से बलात्कार करने के मामले में 25 साल के कारावास की सजा सुनाई है। तांत्रिक वारदात के बाद से ही जेल में बंद है।
हाथरस जनपद की रहने वाली एक विवाहिता भूत प्रेत का इलाज कराने अपने पति के साथ 19 जुलाई 2017 को वृंदावन निम्बार्क आश्रम हनुमान मंदिर में माधव विलास के रहने वाले तांत्रिक द्वारिकादास के पास आई थी।
तांत्रिक ने रात दस बजे इलाज के बहाने पति-पत्नी को रोक लिया। दोनों को छत पर बने कमरे में ले गया। पति के हाथ में एक दीपक देकर कमरे से बाहर कर दिया और कहा जब तक दीपक बुझ न जाए वह भीतर न आए।
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हाथरस जनपद की रहने वाली एक विवाहिता भूत प्रेत का इलाज कराने अपने पति के साथ 19 जुलाई 2017 को वृंदावन निम्बार्क आश्रम हनुमान मंदिर में माधव विलास के रहने वाले तांत्रिक द्वारिकादास के पास आई थी।
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तांत्रिक ने रात दस बजे इलाज के बहाने पति-पत्नी को रोक लिया। दोनों को छत पर बने कमरे में ले गया। पति के हाथ में एक दीपक देकर कमरे से बाहर कर दिया और कहा जब तक दीपक बुझ न जाए वह भीतर न आए।
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तांत्रिक ने इस दौरान महिला का मुंह कपड़े से बांध कर बलात्कार किया। पति के आने पर पत्नी ने सारी आपबीती पति को बताई। इस संबंध में पीड़िता ने थाना कोतवाली वृंदावन में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने तांत्रिक को जेल भेज दिया। आठ सितंबर 2017 से केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने शुरू की।
कोर्ट ने बुधवार को तांत्रिक को 25 साल के कारावास तथा 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि घटना के बाद से ही तांत्रिक जेल में बंद है। वहीं पीड़िता भी अपने बयान से बदल गई।
पुलिस ने तांत्रिक को जेल भेज दिया। आठ सितंबर 2017 से केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने शुरू की।
कोर्ट ने बुधवार को तांत्रिक को 25 साल के कारावास तथा 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि घटना के बाद से ही तांत्रिक जेल में बंद है। वहीं पीड़िता भी अपने बयान से बदल गई।