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Mathura News: ज्ञानवापी की तरह शाही ईदगाह मस्जिद का होगा सर्वे, अदालत ने मांगी अमीन रिपोर्ट

Sat, 24 Dec 2022 12:19 AM IST
मुकेश कुमार अरुण अनु, संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
अरुण अनु, संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 24 Dec 2022 12:19 AM IST
सार

 हिंदू सेना के दावे पर सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन सर्वे करने का आदेश किया है। इसकी रिपोर्ट 20 जनवरी तक पेश करनी होगी। 

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Mathura court asked for Amin report of Idgah Shahi Masjid in Sri Krishna Janmabhoomi Case
मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में हिंदू सेना के दावे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की अदालत ने ईदगाह का अमीन सर्वे करने का आदेश किया है। यह उसी तर्ज पर है जिस तरह से वाराणसी में ज्ञानवापी के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था। बृहस्पतिवार को इस पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी होने थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है।

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विगत आठ दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता व उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में दावा किया था। इसमें कहा कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर औरंगजेब द्वारा ईदगाह तैयार कराई गई थी। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी चुनौती दी है।
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वादी के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि आठ दिसंबर को अदालत के समक्ष पूरा मामला रखा। अदालत ने उसी दिन केस को दर्ज कर लिया था और अमीन रिपोर्ट के आदेश कर दिए हैं। इस संबंध में 22 दिसंबर को अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अब 20 जनवरी तक अमीन को ईदगाह की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। 

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