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रिश्ते किए शर्मसार: भांजे की पत्नी से दुष्कर्म, दोषी ममिया ससुर को 10 साल कारावास; जेठानी-सास को भी सजा

Thu, 02 Jul 2026 10:15 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 02 Jul 2026 10:15 PM IST
सार

पीड़िता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में बताया था कि आरोपी ममिया ससुर अपने साथ कोल्डड्रिंक लेकर आए थे। जेठानी ने षड्यंत्र कर उसे पिला दी जिसे पीकर वह बेहोश हो गई। जेठानी पीड़िता को ममिया ससुर के हवाले कर चली गई थी।

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Maternal uncle sentenced to 10 years in prison for assaulting nephew wife
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

भांजे की पत्नी से दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज श्रीवास्तव ने ममिया ससुर को 10 वर्ष कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना में सहयोग करने वाली जेठानी को 4 वर्ष और मारपीट करने वाली सास को एक वर्ष कैद के साथ 7 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना जैतपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता के भाई ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी 20 वर्षीय बहन की शादी 7 मई 2020 को क्षेत्र के एक गांव में की थी। 25 फरवरी 2023 की दोपहर 2 बजे उनकी बहन अपने घर में अकेली थी। उस दौरान इटावा निवासी बहन के ममिया ससुर आ गए। बहन के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। 
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बहन ने सास से शिकायत की तो उसने जेठानी के साथ मिलकर मारपीट की। बहन फोन कर अपनी मां को घटना के बारे में बताया। पीड़िता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में बताया कि घटना वाले दिन आरोपी ममिया ससुर अपने साथ कोल्डड्रिंक लेकर आए थे। जेठानी ने षड्यंत्र कर उसे पिला दी जिसे पीकर वह बेहोश हो गई। 
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जेठानी पीड़िता को ममिया ससुर के हवाले कर चली गई। विवेचक ने विवेचना कर आरोपी ममिया ससुर के विरुद्ध दुष्कर्म व अन्य धारा में, जेठानी विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र, मारपीट, और सास के विरुद्ध मारपीट के आरोप में अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पीड़िता, उसकी मां, भाई, डॉक्टर वंदना तुलसी सहित 8 गवाह अदालत में पेश किए थे।




 
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