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इंसाफ: तीन साल की ममेरी बहन से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आखिरी सांस तक उम्रकैद की सजा

Wed, 28 Sep 2022 04:34 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 28 Sep 2022 04:34 PM IST
सार

आगरा के बहरन में तीन साल की मासूम से दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले युवक को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियुक्त राक्षस प्रवृत्ति का है। उसने बेहद घृणित कृत्य किया है। 

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Man sentenced to life imprisonment for misdeed and murdering three-year-old girl in agra
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

आगरा में अदालत ने थाना बरहन क्षेत्र में तीन साल की ममेरी बहन से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी युवक को दोषी पाया। उसे आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। वहीं उसे दो लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

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घटना बरहन क्षेत्र की एक फरवरी 2016 की शाम 6:30 बजे की है। तीन साल की बालिका को फुफेरा भाई घर आकर गोद में खिला रहा था। इसी बीच वह बच्ची को घर से बाहर ले गया। देर तक वापस नहीं आया। इस पर परिजन उसकी तलाश में लग गए। खाली पड़े मकान से परिजन ने अभियुक्त को पकड़ लिया गया। बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। बच्ची की मौत हो चुकी थी। लोगों की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर अभियुक्त को हिरासत में ले लिया।

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आठ लोगों ने दी गवाही 

मुकदमा विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने वादी, उसके भाई सहित आठ गवाह और सुबूत कोर्ट में पेश किए। अभियुक्त के अपराध को जघन्य बताते हुए फांसी की सजा की दलील दी। कोर्ट ने अर्थदंड राशि में से 75 प्रतिशत पीड़िता की मां को दिलाने के भी आदेश किए हैं।

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बच्ची के मां-बाप पर क्या बीती होगी

कोर्ट ने अपने निर्णय में टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी घटना से लोगों का अपने रिश्तेदार और पड़ोसियों से विश्वास उठ जाता है। आरोपी को मामले में कठोर दंड अगर नहीं दिया गया तो पिछले नौ बरस से न्याय की आस लगाए बैठे बच्ची के माता-पिता को अपार दुख होगा। आरोपी ने बेहद घृणित कृत्य किया है। आरोपी राक्षस प्रवृत्ति का है। परिजन ने बच्ची को इस हाल में देखा हुआ तो उन पर क्या बीती होगी।

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