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लॉकडाउनः दोपहिया वाहन पर दो सवारी बैठाने पर जुर्माना, चौथी बार में निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस
Sun, 17 May 2020 11:09 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Sun, 17 May 2020 11:09 AM IST
सार
सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी लगेगा जुर्माना
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लॉकडाउन में सड़कों पर निकले वाहनों को रोकते पुलिसकर्मी (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दोपहिया वाहन पर दो सवारी मिलने पर अब एक हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार के महामारी एक्ट में संशोधन के बाद यह नियम लागू हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने बताया कि इसके तहत दोपहिया वाहन की पिछली सीट पर बैठाने पर ढाई सौ रुपये जुर्माना पहली बार में लगाया जाएगा। दूसरी बार पांच सौ रुपये जुर्माना लगेगा।
इसके बाद तीसरी बार यही गलती करने पर एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान एक्ट में किया गया है। तीन बार जुर्माने के बाद भी बाइक पर पीछे सवारी बैठाते पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी। अगर किसी को दो सवारी जाना है तो इसके लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
आगरा-दिल्ली हाईवे पर प्रवासी कामकारों का भड़का आक्रोश, आग लगाकर किया रास्ता जाम
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आपातस्थिति में भी अनुमति के बाद ही जाने दिया जाएगा। अनुमति लेकर दो सवारी जाने वाले लोगों को उचित तरीके से मास्क और गमछा पहन कर जाना होगा। इसके अलावा कई अन्य नियमों में भी परिवर्तन किए गए हैं।
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इसके बाद तीसरी बार यही गलती करने पर एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान एक्ट में किया गया है। तीन बार जुर्माने के बाद भी बाइक पर पीछे सवारी बैठाते पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी। अगर किसी को दो सवारी जाना है तो इसके लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।
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आपातस्थिति में भी अनुमति के बाद ही जाने दिया जाएगा। अनुमति लेकर दो सवारी जाने वाले लोगों को उचित तरीके से मास्क और गमछा पहन कर जाना होगा। इसके अलावा कई अन्य नियमों में भी परिवर्तन किए गए हैं।
वहीं सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क, गमछा और थूकने पर 100 जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार में भी यही राशि वसूल की जाएगी, जबकि तीसरी बार में 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 100 से 500 रुपये तक जुर्माना वसूल किया जाएगा। द्वितीय बार में 500 से 1000 रुपये तक जुर्माना वसूल कर सकेंगे। वहीं तीसरी बार में 1000 रुपये तक वसूल किए जाएंगे।
क्वारंटीन सेंटर में शराब मामले में मुकदमा
सिकंदरा हाईवे स्थित क्वारंटीन सेंटर में शराब की बोतल मंगाने के मामले में पुलिस ने कोरोना संक्रमित के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एक सप्ताह पूर्व क्वारंटीन सेंटर में आए कोरोना संक्रमित ने परिचित की मदद से क्वारंटीन सेंटर में शराब की बोतल मंगाई थी।
जो चेकिंग के दौरान वहां के स्टाफ ने बरामद की थी। इसका वीडियो वायरल हुआ था। मामला एसएसपी बबलू कुमार के संज्ञान में आया था। थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
क्वारंटीन सेंटर में शराब मामले में मुकदमा
सिकंदरा हाईवे स्थित क्वारंटीन सेंटर में शराब की बोतल मंगाने के मामले में पुलिस ने कोरोना संक्रमित के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एक सप्ताह पूर्व क्वारंटीन सेंटर में आए कोरोना संक्रमित ने परिचित की मदद से क्वारंटीन सेंटर में शराब की बोतल मंगाई थी।
जो चेकिंग के दौरान वहां के स्टाफ ने बरामद की थी। इसका वीडियो वायरल हुआ था। मामला एसएसपी बबलू कुमार के संज्ञान में आया था। थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।