फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Lockdown news: Police will not shut down grocery shops in Agra

आगरा में लॉकडाउन: पुलिस बंद नहीं कराएगी किराना की दुकानें, परेशान करे तो यहां करें शिकायत

Sat, 08 May 2021 12:13 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 08 May 2021 12:13 AM IST
सार

जिलाधिकारी ने किराना की दुकानों को खुलवाने के लिए शुक्रवार से क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी है। थाना स्तर पर मजिस्ट्रेट तय करेंगे किराने की दुकानें कहां-कहां खोली जाएं। पुलिस सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएगी। 

विज्ञापन
Lockdown news: Police will not shut down grocery shops in Agra
रावत पाड़ा में गुरुवार को बंद रही किराना की दुकानें - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में गुरुवार से किराने की दुकानें खोले जाने के निर्देश प्रशासन ने जारी किए थे। इसके बाद भी शहर के कई इलाकों से पुलिस की किराने की दुकानें बंद कराने की शिकायतें सामने आईं। इसके बाद जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने किराने की दुकानों को खुलवाने के लिए शुक्रवार से क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी दी है। 

विज्ञापन


थाना स्तर पर मजिस्ट्रेट तय करेंगे किराने की दुकानें कहां-कहां खोली जाएं। पुलिस सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएगी। उल्लंघन करने पर कार्रवाई करेगी। पुलिस किराना दुकानों को बंद नहीं कराएगी। अगर पुलिस ऐसा करती है तो दुकानदार मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकते हैं। 
विज्ञापन


जिलाधिकारी ने इस मामले में कहा कि लॉकडाउन में लोगों को रोजमर्रा के घरेलू सामान की जरूरत है। आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी। किराना व परचून दुकानों को रात आठ बजे तक खोला जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट और पुलिस थाना प्रभारियों की कमेटियां बनाई हैं। शुक्रवार से यह व्यवस्था लागू रहेगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जिन स्थानों पर एक से अधिक किराना दुकानें हैं वहां भीड़ नियंत्रण के लिए रोस्टर लागू किया जाएगा। थोक किराना बाजार में तीन-तीन दिन के अंतराल पर दुकानें खोली जाएंगी। कुछ जगह दुकानें बंद कराने की शिकायत मिली थी, एसएसपी के साथ इस संबंध में वार्ता की गई है।

पुलिस करे परेशान तो मजिस्ट्रेट से करें शिकायत
जिलाधिकारी ने कहा कि किराना दुकानों को पुलिस बंद नहीं कराएगी। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस को कार्रवाई का अधिकार होगा। अगर पुलिस वेवजह दुकानें बंद कराती है तो दुकानदार कंट्रोल रूम 0562-2551601 और क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

फिर शुरू होगी कम्यूनिटी किचन
कोरोना कर्फ्यू के कारण दैनिक श्रमिकों के लिए रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऑटो, रिक्शा चालक व अन्य निराश्रितों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कम्यूनिटी किचन शुरू होगी। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि एडीएम वित्त को कम्यूनिटी किचन का प्रभारी बनाया गया है। 

ई-पास जरूरी, आधार दिखाना होगा
आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-पास व्यवस्था ऑनलाइन होगी। जिले में आवागमन के लिए ई-पास की वैधता एक दिन होगी। गैर जिले में आवाजाही के लिए ई-पास दो दिन के लिए मान्य होगा। ई-पास के साथ यात्रा करने वाले व्यक्ति को आधार कार्ड एवं ई-पास के लिए आवेदन करते समय दाखिल किए प्रपत्र साक्ष्य के रूप में रखने होंगे। जिलाधिकारी ने कहा ई-पास का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। अगर दुरुपयोग करता हुआ पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध महामारी एक्ट में मुकदमा होगा।
 

ऐसे करें आवेदन
- लिंक http//164.100.68.164/UPepass2/ पर जाएं।
- दो विकल्प खुलेंगे इंस्टीयूशनल व ऑर्गनाइजेशन
- विकल्प चुनें, गतंव्य का ब्योरा, मोबाइल नंबर भरें।
- पूर्ण ब्योरा भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें।
- वैरिफिकेशन बाद मोबाइल पर एसएमएस आएगा।
- एसएमएस के लिंक से अपना ई-पास डाउनलोड करें।
- ई-पास की जांच के दौरान साक्ष्य व आधार कार्ड दिखाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed