फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Life imprisonment to husband and mother-in-law guilty of dowry death

Agra News: दहेज हत्या के दोषी पति व सास को आजीवन कारावास

Sat, 19 Aug 2023 11:28 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 19 Aug 2023 11:28 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to husband and mother-in-law guilty of dowry death
कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने दहेज हत्या के दोषी पति एवं सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।सुन्नगढ़ी क्षेत्र के गांव गजौरा निवासी सत्तार ने पुत्री नसरीन की शादी वर्ष 2008 में सोनू निवासी बडड़ नगर कासगंज के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की खातिर उसका उत्पीड़न करने लगे। नसरीन ने दहेज की मांग के बारे में मायके में जानकारी दी, लेकिन मायके पक्ष के लोग मांग को पूरी नहीं कर सके। 8 जून 2014 को ससुरालीजनों ने नसरीन की हत्या कर दी। ससुरालीजन के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव यदुवंशी ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने पति सोनू व सास मुन्नी देवी को विवाहिता की हत्या का दोषी माना। इसके बाद कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed