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हत्या की दोषी बेवफा पत्नी को उम्रकैद, फैसले में कोर्ट ने जो कहा वो पढ़ना जरूरी

Wed, 11 Oct 2017 08:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला आगरा
ब्यूरो/अमर उजाला आगरा Updated Wed, 11 Oct 2017 08:10 AM IST
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life imprisonment for woman accused of murder in agra
court
आगरा के नरीपुरा में 4 साल पहले हुई किसान की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। किसान ने पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसे छिपाने के लिए दोनों ने उसे मार डाला। अपने फैसले में कोर्ट ने पति-पत्नी के रिश्तों का जिक्र किया है।    
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बता दें कि नरीपुरा में 20 मार्च, 2013 को दिवारी लाल जाटव की हत्या की गई थी। उसकी पत्नी इन्द्रा देवी और उसके प्रेमी सुरेन्द्र को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों को 1.5 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा। 
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इन दोनों को दिवारी लाल ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसी के चलते दोनों ने उसकी हत्या की। इसके बाद शव को खेत में फेंक दिया। इसकी रिपोर्ट दिवारी लाल के भाई सुंदर सिंह ने दोनों के खिलाफ नामजद दर्ज कराई थी। पुलिस ने भी जांच में दोनों को दोषी पाया। उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। 
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घर में ही पकड़े गए थे दोनों

पुलिस जांच में सामने आया कि इंद्रा देवी और सुरेंद्र के बीच काफी समय से प्रेम संबंध थे। इन्द्रा देवी छह महीने घर से बाहर सुरेंद्र के साथ रही थी। उसके घर लौटने के बाद भी वह घर आता रहा। 20 मार्च, 2013 की रात भी वह आया। 

दोनों अंतरंग हो रहे थे तभी दिवारी की आंख खुल गई। उसने देख लिया। इस पर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। एफआईआर में बताया गया कि इन्द्रा ने उसके पांव पकड़ लिए। सुरेंद्र ने मुंगेरी से सिर पर प्रहार कर उसकी जान ले ली। इसके बाद गुनाह को छिपाने के लिए शव को ले जाकर गेहूं के खेत में फेंक  दिया।

बेटियों की गवाही रही अहम

दिवारी की बेटियां चुपचाप यह घटनाक्रम देखती रहीं। वे पास में ही चारपाई पर लेटी थीं। जाग गईं थी लेकिन सोने का नाटक करती रहीं। उन्होंने कोर्ट में मां के खिलाफ गवाही दी। उन्होंने कहा कि पापा की हत्या मां और सुरेन्द्र ने की। 

सुरेंद्र ने खून से सने कपड़े बदले थे। इस केस की सुनवाई अपर जिला जज भूपेन्द्र राय की अदालत में चली। उन्होंने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर इन्द्रा और सुरेन्द्र को दिवारी की हत्या का दोष सिद्ध पाया।

अब पढ़िए कोर्ट की टिप्पणी

कोर्ट ने फैसले में कहा है कि एक पत्नी ने पति की हत्या कर घोर अपराध किया है। हिंदू धर्म में पति-पत्नी का सात जन्मों का बंधन है, लेकिन इस कलियुगी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर शारीरिक सुख के लिए पति की निर्मम हत्या की है।
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