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मां सहित पिता पुत्र को जेल भेजा गया

Tue, 27 Sep 2022 11:52 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 27 Sep 2022 11:52 PM IST
सार

घिरोर क्षेत्र के नगला बाग में आठ साल पहले युवक की हत्या करने वाले को स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान रामरतन की मौत हो गई।अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने श्रीकृष्ण केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गौरव प्रकाश, सीजेएम भूलेराम, एसीजेएम प्रथम अमित सिंह, एसीजेएम द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी, सिविल जज रवि कुमार सागर, प्रियंका वर्मा, अपर सिविल जज मीनाक्षी बंसल, रचना रावत, सत्या चौधरी, रोबिन कुमार, कुनाल कुल भास्कर, प्रशांत वर्मा, जयंती, स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती, न्यायिक मजिस्ट्रेट आयुषी पांडेय, शिखा चौधरी मौजूद रहे।

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Life imprisonment for the man who killed the youth

विस्तार

मैनपुरी। घिरोर क्षेत्र के नगला बाग में आठ साल पहले युवक की हत्या करने वाले को स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद उसको कोर्ट से जेल भेज दिया गया।
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नगला बाग में 13 अप्रैल 2016 को संजय की हत्या कर दी गई थी। संजय के पिता सत्यप्रकाश ने शैलेंद्र कुमार, रामरतन, श्रीकृष्ण के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने जांच के दौरान शैलेंद्र का नाम निकाल दिया था। रामरतन और श्रीकृष्ण के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान रामरतन की मौत हो गई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने श्रीकृष्ण केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। एडीजीसी विश्वजीत राठौर ने श्रीकृष्ण को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने संजय की हत्या करने वाले श्रीकृष्ण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने संजय की हत्या करने वाले श्रीकृष्ण पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश में लिखा है कि जुर्माने की आधी धनराशि 25 हजार रुपये मृतक के उत्तराधिकारी को दिए जाएंगे।
मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र के गांव कुतूपुर में 16 साल पहले मारपीट करने के आरोपी मंा सहित पिता पुत्र को जेल भेज दिया गया है। एफटीसी (फास्ट ट्रैक कोर्ट) द्वितीय जज राजेश कुमार मिश्रा ने आरोपियों द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के सजा के आदेश के खिलाफ की गई अपील की सुनवाई करने के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया है।
थाना किशनी क्षेत्र के कुतूपुर निवासी रामचंद्र की सरकारी नल से पानी भरने के विवाद में आठ अप्रैल 2006 को गंाव के रामनाथ, उनकी पत्नी शांती देवी तथा पुत्र धर्मेंद्र ने पिटाई कर दी थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद तीन जनवरी 2022 को तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों को दोषी पाकर दो-दो साल की सजा व एक-एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।
तीनों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जिला जज की कोर्ट में अपील की। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान तथा अभिषेक गुप्ता ने अपील को औचित्यहीन बताकर खारिज करने की दलील दी। एफटीसी द्वितीय जज राजेश कुमार मिश्रा ने अपील खारिज करके तीनों को जेल भेज दिया है।
मैनपुरी। दीवानी परिसर में चेक बाउंस के मामलों के निस्तारण के लिए मंगलवार को दूसरे दिन भी विशेष लोक अदालत लगाई गई। इसमें 127 मामलों की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की सहमति से 18 मामले निस्तारित किए गए।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर चेक बाउंस के लंबित मुकदमों के सहमति से निस्तारण के लिए 28 तथा 29 सितंबर को भी विशेष लोक अदालत लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गौरव प्रकाश, सीजेएम भूलेराम, एसीजेएम प्रथम अमित सिंह, एसीजेएम द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी, सिविल जज रवि कुमार सागर, प्रियंका वर्मा, अपर सिविल जज मीनाक्षी बंसल, रचना रावत, सत्या चौधरी, रोबिन कुमार, कुनाल कुल भास्कर, प्रशांत वर्मा, जयंती, स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट राजाराम भारती, न्यायिक मजिस्ट्रेट आयुषी पांडेय, शिखा चौधरी मौजूद रहे।
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