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चंदन हत्याकांड: आरोपी मुनाजिर और आमिर की जमानत याचिका खारिज, सगे भाई हैं दोनों
न्यूज डेस्क, अमर उजाला कासगंज
Updated Thu, 05 Jul 2018 09:31 PM IST
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चंदन गुप्ता (फाइल फोटो)
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कासगंज के चंदन हत्याकांड में दो आरोपियों की जमानत याचिका को अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। दोनों की जमानत याचिका पर न्यायालय में अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 बिजेश कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाया।
चंदन हत्याकांड में आरोपी मुनाजिर और आमिर दोनों सगे भाई जिला कारागार में बंद हैं। दोनों पर चंदन की हत्या का आरोप है। इनके जमानत प्रार्थना पत्रों पर बुधवार को सुनवाई की गई।
बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि दोनों आरोपी निर्दोष हैं और उन्हें द्वेष वश फंसाया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने बचाव में अन्य तर्क भी प्रस्तुत किए। वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने भी बहस की।
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चंदन हत्याकांड में आरोपी मुनाजिर और आमिर दोनों सगे भाई जिला कारागार में बंद हैं। दोनों पर चंदन की हत्या का आरोप है। इनके जमानत प्रार्थना पत्रों पर बुधवार को सुनवाई की गई।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि दोनों आरोपी निर्दोष हैं और उन्हें द्वेष वश फंसाया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने बचाव में अन्य तर्क भी प्रस्तुत किए। वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने भी बहस की।
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जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र गोला ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का विरोध करते हुए युवक चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई। आरोपी पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे हैं।
अपर सत्र न्यायाधीश बिजेश कुमार सिंह ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता के मद्देनजर आरोपी मोहम्मद मुनाजिर रफी एवं आमिर रफी के जमानत प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया।
अपर सत्र न्यायाधीश बिजेश कुमार सिंह ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता के मद्देनजर आरोपी मोहम्मद मुनाजिर रफी एवं आमिर रफी के जमानत प्रार्थना पत्रों को निरस्त कर दिया।