फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   jail

पत्नी के आत्महत्या के मामले में पति को सात साल की सजा

Fri, 21 Aug 2020 11:16 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2020 11:16 PM IST
विज्ञापन
jail
कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा के न्यायालय ने पति को पत्नी के आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि सास व जिटानी को दोषमुक्त कर दिया है।
विज्ञापन

प्रवेश कुमारी पुत्री लवकुश निवासी तवालपुर अमापुर की शादी मनोज पुत्र कुंवरपाल निवासी नगला प्रानसुख के साथ 9 जुलाई 2010 को हुई थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजनों ने प्रवेश को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ससुरालीजनों ने 50 हजार रुपये की मांग की, जिसे पूरा कर दिया गया। इसके बाद 11 अप्रैल 2013 को महिला का शव पेड़ पर लटका मिला। उसके भाई शैलेंद्र ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई।
विज्ञापन

पुलिस ने विवेचना के बाद पति मनोज, सास कुसुमा देवी, जिठानी चरन देवी पर मामला दर्ज कर लिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने सास व जिठानी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। पति को अलग-अलग धाराओं में सात साल की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed