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Agra News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा
Tue, 04 Feb 2025 11:02 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 04 Feb 2025 11:02 PM IST
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कासगंज। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र-त्वरित न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ के न्यायालय ने पत्नी के हत्यारे पति को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 55,000 रुपये के जुर्माना से भी दंडित किया है।
सदर कोतवाली कासगंज के निवासी विपिन कुमार की शादी 15 फरवरी 2020 को राजकुमारी उर्फ रेनू निवासी जलेसर के साथ संपन्न हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही उसका पति विपिन, ससुर चंद्रपाल, सास देवी दहेज में सोने की चेन और चार पहिया की गाड़ी की मांग कर उसके साथ मारपीट करने लगे। 18 जनवरी 2023 को मारपीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने 20 अप्रैल 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने पति का दोष सिद्ध किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर बचाव किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति को दोषी माना। कोर्ट ने धारा 304 बी में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 40,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। दहेज प्रतिबंध अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। पत्नी के साथ क्रूरता के लिए दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। पूर्व में जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। न्यायालय ने सास व ससुर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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सदर कोतवाली कासगंज के निवासी विपिन कुमार की शादी 15 फरवरी 2020 को राजकुमारी उर्फ रेनू निवासी जलेसर के साथ संपन्न हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही उसका पति विपिन, ससुर चंद्रपाल, सास देवी दहेज में सोने की चेन और चार पहिया की गाड़ी की मांग कर उसके साथ मारपीट करने लगे। 18 जनवरी 2023 को मारपीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने 20 अप्रैल 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने पति का दोष सिद्ध किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर बचाव किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति को दोषी माना। कोर्ट ने धारा 304 बी में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 40,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। दहेज प्रतिबंध अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। पत्नी के साथ क्रूरता के लिए दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 10000 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया। सभी सजा साथ-साथ चलेंगी। पूर्व में जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। न्यायालय ने सास व ससुर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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