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Agra News: ट्रांस यमुना योजना में अवैध निर्माण पर चला आवास विकास का डंडा, कई बहुमंजिला इमारतों पर लगाई सील
Tue, 28 Apr 2026 09:44 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Tue, 28 Apr 2026 09:44 PM IST
सार
आवास विकास परिषद ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को विभाग की टीम ने ट्रांस यमुना योजना क्षेत्र में सीलिंग अभियान चलाया। कई बहुमंजिला इमारतों पर सील लगा दी।
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टीम ने अवैध निर्माणों पर की कार्रवाई।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
आगरा में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है। परिषद के अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार सिंह के निर्देश पर ट्रांस यमुना योजना क्षेत्र में व्यापक सीलिंग अभियान चलाया। अधिशासी अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में प्रवर्तन दल ने उन आवासीय भूखंडों पर कार्रवाई की जिनका उपयोग व्यावसायिक रूप से किया जा रहा था।
अभियान के दौरान प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जीएम खान ने संपत्ति संख्या-1 पर कार्रवाई की, जहां भूस्वामी आवासीय भूमि पर बैंक और मॉल के लिए बहुमंजिला इमारत खड़ी कर रहा था। इसी तरह संपत्ति संख्या A-368 में अवतार यादव की ओर से बनाई जा रहीं एक दर्जन दुकानों और बड़े हॉल को भी टीम ने सील कर दिया। इसके बाद परिषद ने रीता और अंजू गुप्ता के पांच अलग-अलग प्लॉटों (डी-7, डी-8, डी-9, काॅम-17, 18) को मिलाकर बनाए जा रहे विशाल व्यावसायिक परिसर को भी पूरी तरह बंद कर दिया।
चिकित्सीय संवेदनशीलता को देखते हुए संपत्ति संख्या बी-86 में संचालित इशिता डायग्नोस्टिक सेंटर को स्थानांतरित करने के लिए दो दिन की मोहलत दी गई है। समय सीमा समाप्त होते ही इसे भी सील कर दिया जाएगा। इस मौके पर सहायक अभियंता वैभव सहित परिषद के अन्य अधिकारी एवं भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
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सख्त होगी कार्रवाई
अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से मेरठ में अवैध निर्माण मामले में दिए गए हालिया निर्देशों के अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है। स्पष्ट किया कि संबंधित भूस्वामियों को पहले भी कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन उनकी अनदेखी किए जाने पर यह अंतिम कार्रवाई की गई है। परिषद ने नियमों के विरुद्ध निर्माण से बचने की चेतावनी दी है।
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अभियान के दौरान प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जीएम खान ने संपत्ति संख्या-1 पर कार्रवाई की, जहां भूस्वामी आवासीय भूमि पर बैंक और मॉल के लिए बहुमंजिला इमारत खड़ी कर रहा था। इसी तरह संपत्ति संख्या A-368 में अवतार यादव की ओर से बनाई जा रहीं एक दर्जन दुकानों और बड़े हॉल को भी टीम ने सील कर दिया। इसके बाद परिषद ने रीता और अंजू गुप्ता के पांच अलग-अलग प्लॉटों (डी-7, डी-8, डी-9, काॅम-17, 18) को मिलाकर बनाए जा रहे विशाल व्यावसायिक परिसर को भी पूरी तरह बंद कर दिया।
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चिकित्सीय संवेदनशीलता को देखते हुए संपत्ति संख्या बी-86 में संचालित इशिता डायग्नोस्टिक सेंटर को स्थानांतरित करने के लिए दो दिन की मोहलत दी गई है। समय सीमा समाप्त होते ही इसे भी सील कर दिया जाएगा। इस मौके पर सहायक अभियंता वैभव सहित परिषद के अन्य अधिकारी एवं भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
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सख्त होगी कार्रवाई
अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से मेरठ में अवैध निर्माण मामले में दिए गए हालिया निर्देशों के अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है। स्पष्ट किया कि संबंधित भूस्वामियों को पहले भी कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन उनकी अनदेखी किए जाने पर यह अंतिम कार्रवाई की गई है। परिषद ने नियमों के विरुद्ध निर्माण से बचने की चेतावनी दी है।
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