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आगरा में 30 नवंबर तक मिल सकती है गृह कर में 10 फीसदी छूट, पार्षदों ने मेयर कौ सौंपा प्रस्ताव

Fri, 25 Sep 2020 12:19 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 25 Sep 2020 12:19 AM IST
सार

  • नगर निगम के छह पार्षदों ने मेयर नवीन जैन को छूट के लिए सौंपा प्रस्ताव 
  • हाउस टैक्स में छूट की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में किया जाएगा पेश 

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house tax can get ten percent rebate till 30 November in agra
आगरा नगर निगम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरावासियों के अच्छी खबर है। साल 2020-21 का हाउस टैक्स (गृह कर) जमा करने पर नगर निगम 30 सितंबर तक 10 प्रतिशत की छूट दे रहा है। नगर निगम के छह पार्षदों ने इसकी समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर करने का प्रस्ताव मेयर नवीन जैन को सौंपा है। इसे सदन में पेश किया जाएगा।

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गुरुवार को भाजपा पार्षद दल के सचेतक अनुराग चतुर्वेदी, दल के उप नेता मोहन सिंह लोधी, पीपल मंडी के पार्षद रवि बिहारी माथुर के साथ छह पार्षदों ने मेयर से मुलाकात कर उन्हें हाउस टैक्स में दी जा रही 10 फीसदी की छूट को 30 नवंबर तक बढ़ाने का प्रस्ताव सौंपा।
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पार्षदों ने मेयर से कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में नगर निगम को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छूट की सीमा 30 नवंबर कर देनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में पार्षद प्रकाश केसवानी, राकेश जैन और संजय राय भी मौजूद रहे।

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पार्षदों ने ये कहा

पार्षद रवि माथुर ने कहा कि ताजमहल समेत अन्य स्मारक अभी खुले हैं। होटल, एंपोरियम, रेस्टोरेंट, गाइड और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की मुश्किलें देखते हुए छूट की सीमा कम से कम 30 नवंबर होनी चाहिए।

पार्षद सचेतक अनुराग चतुर्वेदी ने कहा कि कोरोना के कारण लोग बुरी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। अनलॉक होने के बाद अब लोगों ने काम शुरू किया है। उसे पटरी में आने में समय लगेगा, इसलिए छूट की सीमा बढ़नी चाहिए।

निगम एक्ट के मुताबिक कार्यवाही होगी- मेयर

मेयर नवीन जैन ने कहा कि पार्षदों ने हाउस टैक्स में छूट का प्रस्ताव दिया है लेकिन इस पर नगर निगम एक्ट के मुताबिक ही कार्यवाही की जाएगी। हम एक बार समय सीमा बढ़ा चुके हैं। 


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