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Agra News: मदन चौहान हत्याकांड के शूटर की जमानत पर सुनवाई, आदेश सुरक्षित
Tue, 15 Jul 2025 01:47 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 15 Jul 2025 01:47 AM IST
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मैनपुरी। भाजपा नेता मदन चौहान हत्याकांड के आरोपी शूटर आशु गौर की जमानत अर्जी पर एडीजे विशेष डकैती सतेंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बेल पर बचाव और अभियोजन पक्ष की बहस के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया है।
1 जनवरी 2017 को भाजपा नेता मदन चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में आरोपी आशु गौर साढ़े चार साल तक फरार रहा था। इसके बाद 4 नवंबर 2020 को मदन चौहान के पुत्र शिवम की कार पर फायरिंग की गई थी। हमले में शिवम के गनर की मौत हो गई थी। घटना में भी आशु गौर पर आरोप है। इसके बाद 5 अप्रैल 2021 को आशु गौर को पुलिस ने दन्नाहार में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। वर्तमान में आशु कानपुर देहात जेल में निरुद्ध है। पिछले दिनों उसने कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की थी। 11 जुलाई को उक्त फाइल पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है।
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1 जनवरी 2017 को भाजपा नेता मदन चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में आरोपी आशु गौर साढ़े चार साल तक फरार रहा था। इसके बाद 4 नवंबर 2020 को मदन चौहान के पुत्र शिवम की कार पर फायरिंग की गई थी। हमले में शिवम के गनर की मौत हो गई थी। घटना में भी आशु गौर पर आरोप है। इसके बाद 5 अप्रैल 2021 को आशु गौर को पुलिस ने दन्नाहार में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। वर्तमान में आशु कानपुर देहात जेल में निरुद्ध है। पिछले दिनों उसने कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की थी। 11 जुलाई को उक्त फाइल पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है।
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