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राधास्वामी सत्संग सभा के अवैध निर्माण का मामला: पैरवी करने नहीं पहुंचे पक्ष, अब पांच दिन बाद फिर होगी सुनवाई

Thu, 17 Aug 2023 10:39 AM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा
अमर उजाला, आगरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Thu, 17 Aug 2023 10:39 AM IST
सार

आगरा में राधास्वामी सत्संग सभा के अवैध निर्माण के मामले में पैरवी करने कोई पक्ष नहीं पहुंचा। अब पांच दिन बाद फिर सुनवाई होगी। 

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Hearing in HC postponed for five days in case of illegal construction of Radhasoami Satsang Sabha in Agra
Agra News: दयालबाग पोइया घाट पर युमना किनारे सत्संगियों ने किया अवैध निर्माण। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में पोइया घाट पर यमुना के डूब क्षेत्र में राधा स्वामी सत्संग सभा के अवैध निर्माण मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पांच दिन टल गई। सिंचाई विभाग व प्रशासन की तरफ से पैरवी के लिए कोई भी अफसर या नामित व्यक्ति हाईकोर्ट नहीं पहुंचा। सुनवाई के लिए अब 21 अगस्त की तारीख तय हुई है।

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दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीईआई) और राधास्वामी सत्संग सभा ने पोइया घाट पर यमुना के डूब क्षेत्र में दो अगस्त को निर्माण किया था। इसे डीएम ने रोकने के आदेश दिए लेकिन सड़क का अवैध निर्माण सत्संगियों ने नहीं रोका। प्रशासन ने ध्वस्तीकरण का आदेश व सिंचाई विभाग ने नोटिस दिया। इसके विरोध में सत्संग सभा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 
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बुधवार को याचिका पर सुनवाई होनी थी। सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख मिली है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता पंकज अग्रवाल ने बताया कि 10 अगस्त को हाईकोर्ट में सत्संग सभा की याचिका के विरुद्ध जवाब दाखिल किया था।

सिंचाई विभाग से कोई नहीं गया

डूब क्षेत्र में किसी की तरह के निर्माण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की रोक है। राधास्वामी सत्संग सभा ने बिना अनुमति निर्माण कर लिया है। हाईकोर्ट में बुधवार को न सिंचाई विभाग से कोई गया न प्रशासन से। सिटी मजिस्ट्रेट आनंद सिंह का कहना है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी गए होंगे। वहीं, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता पंकज अग्रवाल का कहना है कि सिंचाई विभाग से कोई नहीं गया।

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प्रशासन बरत रहा लापरवाही

आगरा बार एसोसिएशन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. हरीदत्त शर्मा ने कहा कि डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रहा है। प्रशासन पूरे मामले में लापरवाही बरत रहा है। अवैध निर्माण ध्वस्त किए न अदालत में पैरवी की जा रही। प्रशासन की मिलीभगत से डूब क्षेत्र में संस्था ने अवैध कब्जा व निर्माण किया है। इसके लिए सीधे रूप से प्रशासन जिम्मेदार है।

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