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UP: जीएसटी विवादों के निपटारे के लिए आगरा में करें अपील, 15 जिलों को मिलेगा फायदा; करदाताओं की बढ़ी सुविधा
Fri, 24 Jul 2026 09:33 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Fri, 24 Jul 2026 09:33 AM IST
सार
आगरा में जीएसटी अपीलीय अधिकरण (GSTAT) की खंडपीठ का संचालन शुरू हो गया है, जिससे 15 जिलों के करदाताओं और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब सीजीएसटी और यूपीजीएसटी से जुड़े अपील मामलों की सुनवाई आगरा में ही हो सकेगी।
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जीएसटी।
- फोटो : सोशल मीडिया।
विस्तार
करदाताओं की सुविधा के लिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की आगरा खंडपीठ का संचालन शुरू हो गया है। उप पंजीयक अजय लवानिया की ओर से इसकी सूचना जारी की गई है।
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राजस्व विभाग की अधिसूचना के तहत इस खंडपीठ के क्षेत्राधिकार में कुल 15 जिले शामिल किए गए हैं, जिनमें आगरा, फर्रुखाबाद (फतेहगढ़), औरैया, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, मथुरा, हाथरस, झांसी, ललितपुर, जालौन और इटावा हैं। पीठ सीजीएसटी एवं यूपीजीएसटी अधिनियम के तहत अपीलों की फाइलिंग व सुनवाई करेगी।
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अपील दाखिल करने में सहायता के लिए जीएसटीएटी पोर्टल पर ई-फाइलिंग संबंधी नियम उपलब्ध हैं। किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-103-4782 पर संपर्क किया जा सकता है। यह खंडपीठ सिकंदरा स्थित वैशाली कॉलोनी के अस्थायी पते से कार्य कर रही है। इसे क्रॉस रोड मॉल, सिकंदरा के स्थायी पते पर स्थानांतरित किया जाएगा।
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राजस्व विभाग की अधिसूचना के तहत इस खंडपीठ के क्षेत्राधिकार में कुल 15 जिले शामिल किए गए हैं, जिनमें आगरा, फर्रुखाबाद (फतेहगढ़), औरैया, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, मथुरा, हाथरस, झांसी, ललितपुर, जालौन और इटावा हैं। पीठ सीजीएसटी एवं यूपीजीएसटी अधिनियम के तहत अपीलों की फाइलिंग व सुनवाई करेगी।
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अपील दाखिल करने में सहायता के लिए जीएसटीएटी पोर्टल पर ई-फाइलिंग संबंधी नियम उपलब्ध हैं। किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-103-4782 पर संपर्क किया जा सकता है। यह खंडपीठ सिकंदरा स्थित वैशाली कॉलोनी के अस्थायी पते से कार्य कर रही है। इसे क्रॉस रोड मॉल, सिकंदरा के स्थायी पते पर स्थानांतरित किया जाएगा।
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