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निर्माणाधीन रेस्टोरेंट पर ग्रीन बेल्ट की सील

Wed, 28 Dec 2016 01:00 AM IST
निर्माणाधीन रेस्टोरेंट पर ग्रीन बेल्ट की सील
निर्माणाधीन रेस्टोरेंट पर ग्रीन बेल्ट की सील Updated Wed, 28 Dec 2016 01:00 AM IST
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निर्माणाधीन रेस्टोरेंट पर ग्रीन बेल्ट की सील - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो

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आगरा विकास प्राधिकरण की आंखों में धूल झोंककर फतेहाबाद रोड पर ग्रीन बेल्ट में बनाए जा रहे एक रेस्टोरेंट और शमसाबाद रोड पर मानचित्र के विपरीत बन रही चार मंजिला को मंगलवार को सील किया गया है।
विकास प्राधिकरण के उप सचिव जगदीश यादव ने बताया कि फतेहाबाद रोड पर करीब 5000 वर्ग मीटर के भूखंड पर एक रेस्टोरेंट का निर्माण किया जा रहा था। बसंत कुमार नामक व्यक्ति ने यहां कंकरीट से तो नहीं लेकिन टिनशेड और स्टील की मदद से बिल्डिंग का निर्माण किया और फाल सीलिंग की फिनिशिंग के माध्यम से आलीशान रेस्टोरेंट बनाया जा रहा था। उप सचिव ने बताया कि यह ग्रीन बेल्ट है, लिहाजा यहां मानचित्र भी स्वीकृत नहीं हो सकता है। इसलिए प्राधिकरण के प्रवर्तन विभाग ने नोटिस जारी कर दिया था लेकिन निर्माणकर्ता ने काम बंद नहीं किया। इस पर मंगलवार को टीम ने इस पर सील लगा दी है।
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इसी के साथ शमसाबाद रोड पर प्रेम कुमार अपने भवन का तीन मंजिला निर्माण का मानचित्र स्वीकृत कराया। तीन मंजिल तक निर्माण होने के बावजूद वह मानचित्र के विपरीत चौथी मंजिल पर छत डालने जा रहे थे। उन्हें भी नोटिस जारी किया था लेकिन वह नहीं माने। इस पर निर्माण सील कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन विभाग अभियंता सोनी, बिजेंद्र सिंह, फजल अहमद आदि मौजूद रहे। 
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संपत्तियों को फ्री होल्ड करेगा प्राधिकरण
आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में भवन और भूखंड लेने वालों को अपनी संपत्ति फ्री होल्ड कराने का मौका मिल रहा है। प्राधिकरण ने संपत्तियों को फ्री होल्ड करने के लिए आवेदन फार्म जारी कर दिया है, जो प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है। 
विकास प्राधिकरण संपत्ति प्रभारी अपर सचिव बाबू सिंह के मुताबिक प्राधिकरणों में पहले संपत्तियों का आवंटन लीज पर किया जाता था। सरकार ने वर्ष 1998 के आसपास संपत्तियों को फ्री होल्ड करने का शासनादेश जारी किया था। इसके तहत संपत्ति पर 12 फीसदी फ्री होल्ड चार्ज देकर उसे फ्री होल्ड कराया जा सकता है। प्राधिकरण ने नए नियमों के तहत फ्री होल्ड की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आवेदन पर जारी भी जारी कर दिया है। जिन लोगों ने पहले 10 फीसदी शुल्क जमा करा दिया है वे दो फीसदी शुल्क अदा कर भवन और भूखंड फ्री होल्ड करा सकते हैं। 


भूखंडों की नीलामी आज
प्राधिकरण ने अपनी विभिन्न योजनाओं में लेफ्ट ओवर प्रोपर्टी की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके तहत विभिन्न आवासीय में छूटे भूखंडों को नीलाम किया जाएगा। इसकी तिथि 28 दिसंबर तय की गई है। इसमें 27 मीटर से लेकर 120 मीटर तक भूखंडों की नीलामी की जाएगी। 
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