{"_id":"5ed384e08ebc3e08ed2472bb","slug":"getting-permission-to-wedding-ceremony-with-conditions-due-to-lockdown-in-agra","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"'कोरोना काल' में शर्तों के साथ मिल रही शादी की अनुमति, हर दिन आ रहे 10 से 12 आवेदन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
'कोरोना काल' में शर्तों के साथ मिल रही शादी की अनुमति, हर दिन आ रहे 10 से 12 आवेदन
Sun, 31 May 2020 03:50 PM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sun, 31 May 2020 03:50 PM IST
सार
- आगरा में पिछले 10 दिनों में 127 लोगों ने किए आवेदन
- वर-कन्या पक्ष से 10-10 लोग शामिल होने की है अनुमति
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
लॉकडाउन के कारण आगरा में शादी की अनुमति भी शर्तों पर मिल रही है। शादी समारोह में 20 से अधिक लोगों के आने पर रोक है। पिछले 10 दिनों सदर तहसील में 127 लोगों ने लड़का व लड़की की शादी के लिए आवेदन किए हैं।
विज्ञापन
शहर में शादियां नहीं हो रहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में गेस्ट हाउस खुल चुके हैं। इनमें शादी भी सादगी से हो रही हैं। न कोई बैंड बाजा, न कोई भीड़-भाड़। सदर तहसील क्षेत्र में पिछले 10 दिनों में 127 लोगों को सशर्त शादी की अनुमति मिली है।
विज्ञापन
एसडीएम सदर गरिमा सिंह ने बताया कि 10 से 12 आवेदन हर दिन आ रहे हैं। शादी में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। उन्हें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। मास्क पहनना होगा। धारा 144 का पालन करते हुए सादगी से शादी की अनुमति दी जा रही है।
विज्ञापन
पांच लोग आए... हो गई शादी
एसडीएम सदर गरिमा सिंह ने बताया कि तीन आवेदक ऐसे भी आए जिन्होंने सिर्फ शादी में पांच लोगों की अनुमति ली। इनमें लड़का-लड़की के अलावा उनके माता-पिता ही शामिल हुए। लड़के का पिता अकेले बरात लेकर गया।
ये हैं शर्तें
- शादी में 20 से अधिक लोग नहीं आएंगे।
- वर व कन्या पक्ष के 10-10 लोग आएंगे।
- सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- बारात में सामाजिक दूरी का पालन होगा।
- गेस्ट हाउस सैनिटाइज होना चाहिए।
- धारा 144 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
ये हैं शर्तें
- शादी में 20 से अधिक लोग नहीं आएंगे।
- वर व कन्या पक्ष के 10-10 लोग आएंगे।
- सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- बारात में सामाजिक दूरी का पालन होगा।
- गेस्ट हाउस सैनिटाइज होना चाहिए।
- धारा 144 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।