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तीन तलाक का मामला: पूर्व मंत्री चौधरी बशीर ने अग्रिम जमानत के लिए दिया प्रार्थनापत्र, तलाश में जुटी पुलिस
Tue, 10 Aug 2021 12:08 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Tue, 10 Aug 2021 12:08 AM IST
सार
चौधरी बशीर की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें कहा है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। झूठे आरोप लगाए गए हैं।
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यूपी के पूर्व मंत्री चौधरी बशीर
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विस्तार
आगरा के थाना मंटोला में दर्ज तीन तलाक के मुकदमे में आरोपी पूर्वमंत्री चौधरी बशीर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। उधर, पूर्वमंत्री ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया है। इसमें 11 अगस्त को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है।
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मंटोला के रहने वाले चौधरी बशीर के खिलाफ 31 जुलाई को तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पत्नी नगमा का आरोप था कि तीन साल से मायके में दो बच्चों के साथ रह रही है। इसका फायदा उठाकर पति ने छठवीं शादी कर ली। जब वो विरोध करने गई तो उसे चौधरी बशीर ने तीन तलाक बोलकर निकाल दिया। पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर पीड़िता एसएसपी से मिली थी। इसके बाद पुलिस ने दबिश दी। चौधरी बशीर घर से फरार हो गया था।
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चौधरी बशीर की ओर से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें कहा है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। झूठे आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई। सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि नियत की है।
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पुलिस जल्द करे गिरफ्तारी
पीड़ित नगमा का कहना है कि पुलिस चौधरी बशीर को दस दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उसकी रिश्तेदार शहर के अलावा फिरोजाबाद और जबलपुर में भी है। वहां पुलिस को दबिश देनी चाहिए। रिश्तेदार उसका सहयोग करते हैं। वह जमानत के लिए प्रार्थनापत्र डाल रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड कर रहा है। ऐसे में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
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