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आगरा में कूड़ा जलाने पर होगी एफआईआर: कोयला जलाने पर भी रोक, टीटीजेड की बैठक में कमिश्नर ने दिए आदेश

Mon, 25 Apr 2022 10:43 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 25 Apr 2022 10:43 PM IST
सार

ताजनगरी में कूड़ा जलाना महंगा पड़ सकता है। कमिश्नर अमित गुप्ता ने प्रदूषण रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। 

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FIR will be registered for burning garbage in Agra
टीटीजेड की बैठक में अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में कॉलोनी, गली-मुहल्लों व रिहायशी इलाकों में संचालित इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयां बंद होंगी। इनके बिजली कनेक्शन काटने के आदेश सोमवार को टीटीजेड की बैठक में चेयरमैन व कमिश्नर अमित गुप्ता ने टोरंट पावर को दिए हैं। नगरायुक्त को कूड़ा जलाने पर एफआईआर कराने और कोयला जलाने पर रोक लगाते हुए पेठा इकाइयों में भट्टियों की नियमित जांच के आदेश जिलाधिकारी को दिए हैं।

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आयुक्त सभागार में सोमवार दोपहर 12 बजे चेयरमैन अमित गुप्ता की अध्यक्षता में टीटीजेड की 56वीं बैठक आयोजित की गई। पुलिस महानिरीक्षक नचिकेता झा, डीएम आगरा प्रभु एन सिंह, डीएम मथुरा नवनीत चहल, नगरायुक्त निखिल टीकाराम फुंडे, एडीए उपाध्यक्ष राजेंद्र पैंसिया, यूपीपीसीबी क्षेत्रीय अधिकारी विश्वनाथ शर्मा सहित कमेटी के सदस्य व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 

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कूड़ा जलाने पर करें एफआईआर

टीटीजेड की बैठक में कमिश्नर अमित गुप्ता ने कूड़ा जलने की घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कूड़ा जलने वाले सभी स्थान चिह्नित करने और नगरायुक्त को कूड़ा जलाने वालों के विरुद्ध एफआईआर के आदेश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि निगम कर्मियों का प्रशिक्षण हो चुका है। कूड़ा जलाने पर रोक है। नगर निगम द्वारा एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।

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इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाइयां होंगी बंद 

कमिश्नर अमित गुप्ता ने बताया कि रिहायशी इलाकों में इलेक्ट्रोप्लेटिंग इकाई बंद होंगी। इनमें तेजाब का इस्तेमाल कर लोहे के आभूषणों पर रसायनों का लेपन चमक किया जाता है। इसे पर्यावरण को नुकसान के साथ जल प्रदूषण होता है। ऐसी सभी इकाइयों के बिजली कनेक्शन काटने और नए कनेक्शन नहीं देने के निर्देश दिए हैं।

ये निर्णय भी हुए 

- प्लास्टिक उपयोग पर की गई कार्रवाई की जांच के लिए टीमें बनाएं।
- निर्माण के दौरान पर्यावरण नियमों में लापरवाही पर क्षतिपूर्ति वसूलें।
- नगर निगम द्वारा डलाबघर व सफाई व्यवस्था की रोज निगरानी हो।
- अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट उठान व भुगतान की जांच की जाए।
- कोयले पर रोक हेतु पेठा-भट्ठियों का प्रशासन व पुलिस निरीक्षण करे।
- नगर निगम ट्रांसपोर्ट नगर में जल्द बुनियादी सुविधाएं विकसित करे।
- स्थान के अनुरूप पंजीकरण नहीं होने पर ट्रांसपोर्ट एजेंसियों पर कार्रवाई।
- सड़क के दोनों किनारों पर हरी घास व इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाएं।
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