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अब मथुरा-वृंदावन में गंदगी फैलाना पड़ेगा महंगा, थूकने पर भी लगेगा जुर्माना
Sun, 16 Dec 2018 04:46 PM IST
दुष्यंत शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला मथुरा
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 16 Dec 2018 04:46 PM IST
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अब भगवान श्रीकृष्ण की जन्म और लीला स्थली मथुरा-वृंदावन को गंदा करने वालों की खैर नहीं है। निगम ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा जुर्माना लगाने का फैसला किया है। सड़क किनारे टॉयलेट करने, गंदगी करने, यहां तक कि थूकने पर भी जुर्माना लगेगा। जल्द ही निगम अधिकारी जुर्माना प्रक्रिया को नियमित करने जा रहे हैं।
महानगर को स्वच्छ रखने की मुहिम चला रहे निगम अधिकारियों ने गंदगी करने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। नगर निगम द्वारा आवासों, दुकानदारों, रेस्टोरेंट, होटल पर गंदगी के अलावा अतिक्रमण किए जाने पर भी जुर्माना देना होगा।
निगम द्वारा यह जुर्माना प्रणाली घर-घर से तथा दुकान-दुकान से कूड़ा उठाने के सिस्टम के साथ ही प्रभावी होने जा रही है। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जुर्माना प्रक्रिया लागू की जा रही है।
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महानगर को स्वच्छ रखने की मुहिम चला रहे निगम अधिकारियों ने गंदगी करने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। नगर निगम द्वारा आवासों, दुकानदारों, रेस्टोरेंट, होटल पर गंदगी के अलावा अतिक्रमण किए जाने पर भी जुर्माना देना होगा।
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निगम द्वारा यह जुर्माना प्रणाली घर-घर से तथा दुकान-दुकान से कूड़ा उठाने के सिस्टम के साथ ही प्रभावी होने जा रही है। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जुर्माना प्रक्रिया लागू की जा रही है।
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खुले में कचरा डालने वालों पर
भवन स्वामियों पर: 100 रुपये, दुकानदारों पर 200 रुपये, प्रतिदिन रेस्टोरेंट मालिकों पर 500 रुपये, होटल मालिकों पर 1000 रुपये व औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा।
डस्टबिन न रखने वालों पर: व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर पहली बार 100 दूसरी बार 500 रुपए, सार्वजनिक स्थल, सड़क पर थूकने पर 100 रुपये, खुले में व सड़क किनारे लघुशंका करने पर 100 रुपये, खुले में शौच करने पर 100 रुपये, मानक रहित पॉलिथीन में कूड़ा रखने पर 100 रुपये व सड़क पर जेनरेटर रखने 500 रुपये से 1000 रुपये तक जुर्माना लगेगा।
डस्टबिन न रखने वालों पर: व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर पहली बार 100 दूसरी बार 500 रुपए, सार्वजनिक स्थल, सड़क पर थूकने पर 100 रुपये, खुले में व सड़क किनारे लघुशंका करने पर 100 रुपये, खुले में शौच करने पर 100 रुपये, मानक रहित पॉलिथीन में कूड़ा रखने पर 100 रुपये व सड़क पर जेनरेटर रखने 500 रुपये से 1000 रुपये तक जुर्माना लगेगा।