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बहू को नहीं दिया संपत्ति में हिस्सा, तीन बेटियों के भविष्य पर पंचों ने सुनाया ये 'फरमान'

Mon, 13 May 2019 02:31 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Mon, 13 May 2019 02:31 PM IST
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father in law not given property to daughter in law Punches Decision
बेटियों को संपत्ति में हिस्सा दिलाने को हुई पंचायत - फोटो : अमर उजाला
आगरा जनपद के किरावली क्षेत्र गांव अभेदोपुरा में ससुराल पक्ष की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिए जाने पर बहू ने ससुर के खिलाफ पंचायत बुला ली। पूर्व प्रधान राजवीर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंचायत में बुलाने के बाद भी ससुर नहीं आए।
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इस पर पंचायत ने महिला को तीन बेटियों की परवरिश के लिए छह बीघा जमीन, दुकान का किराया दिलाने का निर्णय लिया। साथ ही न्यायालय से न्याय दिलाने में साथ देने की बात भी कही। 
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ग्रामीणों ने बताया कि अभेदोपुरा निवासी हाकिम पुत्र नवल सिंह के चार बेटे राजवीर राजू, गुरदयाल सिंह, गोपाल सिंह और वीरेंद्र पाल सिंह में  गुरुदयाल एवं गोपाल सिंह मृत्यु हो चुकी है। आरोप है कि इसके बाद हाकिम सिंह ने अपने दो बेटे राजवीर उर्फ राजू एवं वीरेंद्र पाल सिंह के बेटों के नाम जमीन दे दी।
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इस पर मृतक गोपाल सिंह की पत्नी यशोदा देवी ने क्षेत्रीय लोगों की पंचायत बुलाई। इसमें उसके ससुर हाकिम सिंह को भी बुलाकर पंचों ने उनका पक्ष भी जानना चाहा। आरोप है कि बार-बार बुलाने जाने पर भी वह पंचायत में नहीं आए।

इस पर पंचायत ने यशोदा देवी की तीन बेटी गुंजन (14), गौरी (11) गुनगुन (9) का पालन पोषण और शिक्षा दिलाने के लिए 6 बीघा जमीन और पैतृक दुकानों के किराया दिलाने का फैसला लिया। 

मौके पर जगदीश सिंह पूर्व चेयरमैन, प्रधान घंसू सरपंच, अमरपाल मुखिया, नरेश इंदौलिया, अनूप इंदौलिया, चरण सिंह, होलू पहलवान, धर्मेंद्र सिंह, हरि सिंह, समुद्र सिंह, रामदेव, हरिओम चौधरी प्रधान, राजपाल सिंह सैंकड़ों लोग मौजूद रहे।

प्रधान घंसू ने बताया कि पंचायत ने फैसला लिया कि पीड़ित बहू को हक दिलाया जाए। अगर उसका ससुराल पक्ष कानूनी लड़ाई लड़ता है तो इसमें बहू का साथ दिया जाएगा। इंस्पेक्टर अछनेरा शेर सिंह का कहना है कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है। 
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