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Agra News: खंदाैली में आर शक्तिमान नाम से बनाई जा रही थीं नकली मशीनें
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खंदौली। कृषि उपकरण निर्माता कंपनी तीर्थ एग्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्रसिद्ध ब्रांड शक्तिमान के नाम और लोगो की नकल कर आर शक्तिमान नाम से मशीनें बनाने व बेचने के मामले में मंगलवार को खंदौली थाना क्षेत्र में स्थित ग्रीन स्टार कोल्ड स्टोर में बड़ी कार्रवाई की गई। दिल्ली के वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश पर नियुक्त लोकल कमिश्नर अनिमेष कुमार ने पुलिस की मौजूदगी में खंदौली मार्ग स्थित बगलघूंसा के पास एक फैक्टरी पर छापा मारकर कई मशीनें जब्त कर सील कर दीं।कंपनी की ओर से बताया गया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि आर शक्तिमान नाम से बाजार में ऐसी मशीनें बेची जा रही हैं, जिनका नाम, लोगो और स्टाइल उनके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और कॉपीराइट से मिलता-जुलता है। आरोप है कि इससे उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बन रही थी और ब्रांड की साख को नुकसान पहुंच रहा था।
मामले में कंपनी की लीगल एडवाइजर फर्म नवकार एसोसिएट्स की ओर से अधिवक्ता नम्रता जैन व विजय सोनी ने दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय में वाद दायर किया था। न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को लोकल कमिश्नर ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से संबंधित परिसर में सर्च एंड सीजर की कार्रवाई की। जांच के दौरान कथित रूप से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए आर शक्तिमान नाम से मशीनें तैयार व संग्रहीत पाई गईं, जिन्हें मौके पर ही जब्त कर सील कर दिया गया।
अधिवक्ताओं ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद आर शक्तिमान नाम से मशीनों का निर्माण, भंडारण, बिक्री, मार्केटिंग या विज्ञापन करना अदालत की अवमानना माना जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।
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मामले में कंपनी की लीगल एडवाइजर फर्म नवकार एसोसिएट्स की ओर से अधिवक्ता नम्रता जैन व विजय सोनी ने दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय में वाद दायर किया था। न्यायालय के आदेश पर मंगलवार को लोकल कमिश्नर ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से संबंधित परिसर में सर्च एंड सीजर की कार्रवाई की। जांच के दौरान कथित रूप से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए आर शक्तिमान नाम से मशीनें तैयार व संग्रहीत पाई गईं, जिन्हें मौके पर ही जब्त कर सील कर दिया गया।
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अधिवक्ताओं ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद आर शक्तिमान नाम से मशीनों का निर्माण, भंडारण, बिक्री, मार्केटिंग या विज्ञापन करना अदालत की अवमानना माना जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच की जा रही है।
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