फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   DM issued guidelines for Hotel, Restaurant, Club and Marriage Home over liquor serving in Agra

Agra: बिना अस्थाई बार लाइसेंस शादी समारोह में शराब परोसी तो होगी कार्रवाई, डीएम ने जारी किए दिशा-निर्देश

Mon, 05 Dec 2022 07:36 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 05 Dec 2022 07:36 PM IST
सार

डीएम ने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज होम में अवैध शराब परोसी जा रही है। जिसमें गैर राज्यों की ब्रांड भी शामिल हैं। ऐसे होटलों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

विज्ञापन
DM issued guidelines for Hotel, Restaurant, Club and Marriage Home over liquor serving in Agra
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में बिना अस्थाई बार लाइसेंस होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या मैरिज होम में शादी व अन्य समारोह के दौरान शराब परोसने पर संचालक के विरुद्ध आबाकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। होटलों में शादी व अन्य समारोह में बिना लाइसेंस शराब परोसने की शिकायतों के बाद सोमवार को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने सभी संचालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

विज्ञापन

ऐसे होटलों के विरुद्ध होगी कार्रवाई 

जिलाधिकारी नवनीत चहल ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज होम में अवैध शराब परोसी जा रही है। जिसमें गैर राज्यों की ब्रांड भी शामिल हैं। ऐसे होटलों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बिना अस्थाई बार लाइसेंस लिए किसी शादी या समारोह में शराब परोसना प्रतिबंधित होगा। उन्होंने कहा आयोजनकर्ता को शराब परोसने के लिए (एफएल-11) श्रेणी का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके लिए आयोजनकर्ता को आबकारी विभाग की बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन व भुगतान करना होगा। ऑनलाइन अस्थाई लाइसेंस प्रमाण पत्र मिलेगा। जिसके आधार पर ही समारोह में शराब परोसी जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed