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मैनपुरी जिला न्यायालय ने गैंगेस्टर एक्ट में दोषी अभियुक्तों को सुनाई पांच साल की सजा

Tue, 02 Mar 2021 11:02 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 02 Mar 2021 11:02 PM IST
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मैनपुरी। दस साल पहले तत्कालीन थानाध्यक्ष किशनी द्वारा तीन लोगों के खिलाफ दर्ज कराए गए गैंगेस्टर के मामले में तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट अशोक कुमार ने पांच-पांच साल कारावास की की सजा सुनाई है। इन अभियुक्तों पर पांच-पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
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थाना किशनी में दो अगस्त 2011 को तत्कालीन थानाध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा ने शमशेरगंज निवासी अभिषेक गुप्ता उर्फ छुटका, रमाकांत उर्फ गोलू गुप्ता और गांधी गुप्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि तीनों संयुक्त रूप से अपराध कर धन एकत्रित करते हैं। भय के चलते कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ गवाही नहीं देता था। मामले की विवेचना तत्कालीन इंस्पेक्टर बिछवां आरपी सिंह ने की थी। मुकदमे की सुनवाई के लिए उन्होंने चार्जशीट कोर्ट में दी थी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट अशोक कुमार के कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक सहित गवाहों ने तीनों केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर तीनों को गैंग चलाकर अपराध करने का दोषी पाया गया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार सोनकर ने तीनों को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज गैंगेस्टर एक्ट अशोक कुमार ने अभिषेक गुप्ता उर्फ छुटका, रमाकांत उर्फ गोलू गुप्ता, गांधी गुप्ता को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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