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सात दिन में मिलेगा डेथ क्लेम

Thu, 03 Nov 2016 11:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 03 Nov 2016 11:39 PM IST
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Death Claim will given in seven days
EPFO

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नौकरी के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर कर्मचारियों को सात दिनों के अंदर उनकी भविष्य निधि की राशि परिवार को दे दी जाएगी। ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने संजय प्लेस स्थित कार्यालय में इसके लिए अलग से काउंटर बनाया है, जहां परिवार द्वारा दावा प्रपत्र भरने के सात दिनों के अंदर डेथ क्लेम दे दिया जाएगा।
कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय आयुक्त विश्वजीत सागर ने बताया कि आफिस में काउंटर बना दिया गया है। कर्मचारियों को यूएएन नंबर के लिए जागरूक किया जा रहा है। इससे पीएफ की कई समस्याएं दूर हो रही हैं। आगरा में पीएफ का कोई भी क्लेम तय समयसीमा से पहले ही दिया जा रहा है।
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स्कूल, कालेजों पर होगी कार्रवाई
आगरा। कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ न देने वाले हािस्पटलों, स्कूल और कालेजों पर पीएफ आफिस का जोर है। दिवाली के बाद बीएसए और एनआरएचएम में करीब दस हजार कर्मचारियों को पीएफ के दायरे में लाने के बाद शहर के स्कूलों और कालेजों का सर्वे किया जाएगा। कई नामी स्कूल हैं, जो संविदा पर कर्मचारियों और शिक्षकों को रखे हुए हैं, लेकिन पीएफ का लाभ नहीं दे रहे।
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