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तीन सिपाहियों को दो-दो साल की कैद
ब्यूरो अमर उजाला, आगरा
Updated Tue, 19 Jan 2016 01:49 AM IST
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पुलिस अभिरक्षा से दो कैदियों के फरार हो जाने की घटना में लापरवाही बरतने का दोष सिद्ध होने पर तीन सिपाहियों को दो-दो साल कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। फीरोजाबाद पुलिस लाइन में तैनात महेंद्र सिंह, गीतम सिंह और राधेश्याम की लापरवाही से 20 सितंबर 2001 को खंदारी चौराहा से कैदी फरार हुए थे।
इनकी अभिरक्षा से कढ़ीनगर, थाना बसई, फीरोजाबाद का अभियुक्त भूरा और हुमायूंपुर, थाना दक्षिण फीरोजाबाद का गोरा उर्फ गोरेलाल फरार हुए थे। महेंद्र ने इसकी रिपोर्ट हरीपर्वत थाना में दर्ज कराई थी।
इसके मुताबिक ,सिपाही अपनी अभिरक्षा में अभियुक्तों को फीरोजाबाद से आगरा जिला जेल लेकर जा रहे थे। रास्ते में गीतम सिंह और राधेश्याम लघुशंका के लिए चले गए। तभी दोनों अभियुक्त भाग निकले। यह केस स्पेशल सीजेएम धीरेंद्र कुमार की कोर्ट में चला। सहायक अभियोजन अधिकारी आरएस राजपूत ने बताया कि तीनों सिपाहियों पर दोष सिद्ध पाया गया।
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इनकी अभिरक्षा से कढ़ीनगर, थाना बसई, फीरोजाबाद का अभियुक्त भूरा और हुमायूंपुर, थाना दक्षिण फीरोजाबाद का गोरा उर्फ गोरेलाल फरार हुए थे। महेंद्र ने इसकी रिपोर्ट हरीपर्वत थाना में दर्ज कराई थी।
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इसके मुताबिक ,सिपाही अपनी अभिरक्षा में अभियुक्तों को फीरोजाबाद से आगरा जिला जेल लेकर जा रहे थे। रास्ते में गीतम सिंह और राधेश्याम लघुशंका के लिए चले गए। तभी दोनों अभियुक्त भाग निकले। यह केस स्पेशल सीजेएम धीरेंद्र कुमार की कोर्ट में चला। सहायक अभियोजन अधिकारी आरएस राजपूत ने बताया कि तीनों सिपाहियों पर दोष सिद्ध पाया गया।
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