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रेप में नाकाम होने पर किशोरी को जलाया था जिंदा, कोर्ट ने चार दोषियों को सुनाई कड़ी सजा

Thu, 04 Oct 2018 05:58 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला मैनपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला मैनपुरी Updated Thu, 04 Oct 2018 05:58 PM IST
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court sentences four convicts to life imprisonment for minor girl burnt alive
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मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र में चार साल पहले दुष्कर्म में नाकाम होने पर किशोरी को जिंदा जलाने के मामले में अपर जिला जज अष्टम अशोक कुमार ने दोषी दो भाइयों सहित चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 
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बेवर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी के साथ अक्तूबर 2014 में गांव के ही चार युवकों ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। किशोरी के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी भाग गए। 
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17 अक्तूबर की रात नौ बजे घर में घुसकर गांव के ही सुनील कुमार, नीरज, सुभाष और उसके भाई शेखू ने किशोरी के साथ एक बार फिर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपियों ने मिट्टी का तेल डालकर उसको जला दिया। 
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चार दोषियों को उम्रकैद

उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय किशोरी की मौत हो गई। उसके पिता ने चारों के खिलाफ थाना बेवर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेजी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज अष्टम अशोक कुमार की कोर्ट में हुई। 

गवाही के आधार पर चारों को दोषी पाया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेमचंद्र निगम ने आरोपियों के अपराध को देखते हुए कड़ी सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 

अपर जिला जज अशोक कुमार ने दोषी पाने के बाद चारों आरोपियों पर 2.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हर आरोपी को 60 हजार रुपया अदा करना होगा। जुर्माने में से 1.20 लाख रुपया किशोरी के माता पिता को दिए जाएंगे।  

दुष्कर्म करने में नाकाम होने पर घर में घुसकर किशोरी की जलाकर हत्या करने के आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा। उनकी जमानत जिला जज ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट से भी उनको जमानत नहीं मिली थी। 
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