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दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को पांच साल की सजा
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मैनपुरी। थाना किशनी क्षेत्र में दो साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने केे बाद उसको हिरासत में लेकर अदालत से जेल भेजा है।
थाना बेवर क्षेत्र की रहने वाली कक्षा छह की छात्रा 19 अगस्त 2017 की सुबह 7:45 बजे कुसमरा क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ने जा रही थी। जब वह स्कूल से पहले ईशन नदी के पास पहुंची तो वहां पहले से मौजूद कन्हीलाल सक्सेना निवासी नगला कूडी थाना बेवर ने उसको खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसके विरोध करने पर मारपीट की। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे स्कूल के प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों को देख आरोपी मौके से भाग गया। छात्रा के पिता ने थाना किशनी में कन्हीलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच के बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, पीड़िता, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने घटना के समर्थन में गवाही दी। गवाही के आधार पर कन्हीलाल को दुष्कर्म करने के प्रयास का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने उसको सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज अखिलेश कुमार ने उसको पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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पीड़िता को मिलेंगे पांच हजार रुपये
पीड़िता को मुआवजा केे तौर पर पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने अपने आदेश में लिखा है दोषी द्वारा दिए गए जुर्माने की धनराशि में से यह रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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थाना बेवर क्षेत्र की रहने वाली कक्षा छह की छात्रा 19 अगस्त 2017 की सुबह 7:45 बजे कुसमरा क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ने जा रही थी। जब वह स्कूल से पहले ईशन नदी के पास पहुंची तो वहां पहले से मौजूद कन्हीलाल सक्सेना निवासी नगला कूडी थाना बेवर ने उसको खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। उसके विरोध करने पर मारपीट की। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे स्कूल के प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों को देख आरोपी मौके से भाग गया। छात्रा के पिता ने थाना किशनी में कन्हीलाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच के बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, पीड़िता, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने घटना के समर्थन में गवाही दी। गवाही के आधार पर कन्हीलाल को दुष्कर्म करने के प्रयास का दोषी पाया गया। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने उसको सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज अखिलेश कुमार ने उसको पांच साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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पीड़िता को मिलेंगे पांच हजार रुपये
पीड़िता को मुआवजा केे तौर पर पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने अपने आदेश में लिखा है दोषी द्वारा दिए गए जुर्माने की धनराशि में से यह रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।