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अदालत नहीं आना तत्कालीन थानाध्यक्ष को महंगा पड़ा, जारी हुए गैर जमानती वारंट

Wed, 05 Feb 2020 10:38 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 05 Feb 2020 10:38 AM IST
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मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में तीन साल पहले हुए हत्याकांड के मामले में गवाही देने के लिए अदालत में नहीं आना तत्कालीन थानाध्यक्ष कुर्रा देवेश कुमार शर्मा को महंगा पड़ा है। देवेश शर्मा मेरठ में तैनात हैं। अपर जिला जज शक्ति सिंह ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। मुकदमे की सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख तय कर दी गई है।
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अपर जिला जज शक्ति सिंह की अदालत में थाना कुर्रा क्षेत्र का एक मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमे में थाना कुर्रा के नगला भवनी निवासी पिता पुत्रों ने गांव के एक आदमी की रुपयों के लेनदेन में हत्या कर दी थी। इस मुकदमे में तत्कालीन थानाध्यक्ष कुर्रा देवेश कुमार शर्मा की गवाही होनी है। अदालत से भेजे गए समन और जमानती वारंट के बाद भी वह अदालत में गवाही के लिए नहीं आ रहे हैं। इससे मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।
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मुकदमे की सुनवाई केे दौरान हत्यारोपी अनीस को जेल से अदालत लाया गया। तत्कालीन थानाध्यक्ष के कोर्ट में नहीं आने पर अपर जिला जज शक्ति सिंह ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट और कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब मुकदमे की सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख तय कर दी गई है।
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यह है मामला
थाना कुर्रा के नगला भवनी निवासी देवेंद्र सिंह और रक्षपाल सिंह के बीच रुपयों के लेनदेन का विवाद था। सात जुलाई 2017 की सुबह 10 बजे रक्षपाल ने अपने पुत्र अनीस उर्फ नीलेश, अनिल सहित दो अज्ञात लोगों की मदद से देवेंद्र की हत्या कर दी थी। देवेंद्र के छोटे भाई की पत्नी सुमन ने सभी के खिलाफ देवेंद्र की हत्या करने की रिपोर्ट लिखाई थी।

मेरठ एसपी को भेजे गए वारंट
तत्कालीन थानाध्यक्ष कुर्रा देवेश कुमार शर्मा इस समय कोतवाली शहर मेरठ में तैनात हैं। अपर जिला जज ने गवाही कराने के लिए जारी किए गए गैर जमानती वारंट तामील कराकर देवेश कुमार शर्मा को गवाही के लिए 14 फरवरी को कोर्ट में पेश कराने को कहा है।


हाईकोर्ट के शीघ्र निस्तारण के हैं आदेश
तीन साल पुराने देवेंद्र हत्याकांड के मुकदमे की सुनवाई में हाईकोर्ट ने शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। एक आरोपी अनीस जेल में भी बंद है। देवेश शर्मा की गवाही नहीं होने से मुकदमे का शीघ्र निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जिस पर अपर जिला जज ने नाराजगी जताई है।
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