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Agra News: बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने पाया दोषी

Fri, 15 Dec 2023 11:27 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 15 Dec 2023 11:27 PM IST
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Court finds accused of raping girl guilty
मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में चार साल पहले घर में घुसकर सो रही बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने सुनवाई के बाद दोषी पाया। उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। आरोपी को 18 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली छह वर्षीय बालिका बीते 31 जुलाई 2019 की रात अपने घर में सो रही थी। रात को 12 बजे के करीब उसके पड़ोस में रहने वाला राजेंद्र सिंह घर में घुस गया। साथ ही सो रही बालिका को दबोचकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका के शोर मचाने पर घर वालों को आते देख वह मौके से भाग गया। बालिका की मां ने राजेंद्र के खिलाफ घर में घुसकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने बालिका का मेडिकल कराया। जांच करके राजेंद्र को जेल भेजने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट मोहर्रिर बबिता तथा हरेंद्र सिंह की पैरवी पर वादी, विवेचक, चिकित्सक, बालिका सहित गवाहों ने राजेंद्र केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही और विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत, एडीजीसी अभिषेक गुप्ता की दलीलों के आधार पर उसको दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज ने उसको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। सजा सुनाने के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय कर दी है।
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जेल में रहकर लड़ा मुकदमा

राजेंद्र को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा। बृहस्पतिवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से अदालत में लाया गया। सजा होने पर उसको अदालत से ही जेल भेज दिया गया।
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