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Agra News: आत्महत्या को उकसाने के आरोपी को न्यायालय ने नहीं दी जमानत

Fri, 17 Jan 2025 01:45 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 17 Jan 2025 01:45 AM IST
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Court did not grant bail to the accused of instigating suicide
कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर के न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अमापुर क्षेत्र के गांव अल्लीपुर निवासी अमर सिंह ने अपनी पुत्री पूजा की शादी आठ वर्ष पहले जिले में आयोजित सामूहिक विवाह में सिढपुरा निवासी अशोक के साथ की थी। शादी के एक वर्ष बाद ससुर कुमर पाल सास राम बेटी, देवर देवेंद्र, नरेंद्र, नन्हे, पंकज आए दिन शारीरिक मानसिक प्रताड़ना करने लगे। 13 सितंबर 2024 को दुपट्टा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके पिता ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना का एक आरोपी प्रदीप कुमार ग्राम अलीपुर का नाम शामिल कर लिया। आरोपी प्रदीप कुमार ने अपनी जमानत प्रार्थना पत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने मुकदमे की पैरवी करते हुए अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने आरोपी की जमानत आज का खारिज कर दी। संवाद
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