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युवक की हत्या में दो सिपाही दोषी करार, 23 को सुनाई जाएगी सजा

Wed, 18 Sep 2019 12:18 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 18 Sep 2019 12:18 AM IST
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court decision
मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र में दह साल पहले युवक की हत्या के मामले में दो सिपाही दोषी पाए गए हैं। उनको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। 23 सितंबर को दोनों सिपाहियों को जेल से अदालत लाकर सजा सुनाई जाएगी। थाना कुर्रा के लेखराजपुर निवासी अनुज यादव 22 सितंबर 2013 की रात अपनी बहन की ससुराल रामनगर से अपने भाई रामकिशोर के साथ बाइक से गंाव जा रहा था।
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थाना एलाऊ क्षेत्र में जागीर तिराहे के पास जागीर पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही ताहर सिंह निवासी नगला भोज थाना चौबिया जिला इटावा, सुधीर कुमार निवासी अहिंकारपुर थाना भरथना जिला इटावा ने उसको रोका। बाइक के कागजों को लेकर हुए विवाद में सुधीर ने उसको गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
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रामकिशोर ने सिपाही ताहर सिंह और सुधीर कुमार सहित लेखराजपुर के मुकेश और मनोज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच के दौरान मनोज और मुकेश को दोषी न पाकर उनका नाम निकाल दिया। सिपाही ताहर सिंह और सुधीर कुमार के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज तरुण कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। गवाही के आधार पर दोनों को अनुज की हत्या करने का दोषी पाया गया। हत्या का आरोप साबित होने पर दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। उनको जेल से अदालत में लाकर 23 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।

जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
अनुज की हत्या के आरोपी सुधीर कुमार की किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हो सकी। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा। ताहर सिंह उर्फ दद्दू की जमानत मुकदमे की सुनवाई केे दौरान मंजूर हो गई। उसने जेल से बाहर रहकर ही पूरा मुकदमा लड़ा।
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