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UP: विधवा ने लगाए थे शारीरिक शोषण के आरोप, कोर्ट में बदल गई पूरी कहानी; आरोपी को इसलिए मिल गई जमानत
Fri, 06 Feb 2026 03:26 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 06 Feb 2026 03:26 PM IST
सार
आगरा में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने जमानत स्वीकार कर ली। जिला जज की अदालत ने माना कि दोनों की सहमति से संबंध बने। उन्होंने जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के मामले में थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के अमरपुरा निवासी युवक ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर जिला जज की अदालत ने माना कि दोनों की सहमति से संबंध बने। उन्होंने जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए।
थाना छत्ता में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी सनी ने शादी करने का झांसा देकर एक साल तक शारीरिक शोषण किया। 12 नवंबर को जब आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो पिटाई की गई। आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिए कि पीड़िता के पति की 2 मार्च 2025 को मौत हो गई थी। इसके बाद पीड़ित ने स्वयं आरोपी से नजदीकी बनाई। झगड़ा होने पर पीड़ित ने गलत तथ्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी।
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थाना छत्ता में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी सनी ने शादी करने का झांसा देकर एक साल तक शारीरिक शोषण किया। 12 नवंबर को जब आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो पिटाई की गई। आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिए कि पीड़िता के पति की 2 मार्च 2025 को मौत हो गई थी। इसके बाद पीड़ित ने स्वयं आरोपी से नजदीकी बनाई। झगड़ा होने पर पीड़ित ने गलत तथ्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी।
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