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हत्या के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा
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मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र में छह साल पहले युवक की हत्या के दोषी को जिला जज विजेंद्र सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई। उसको 20 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
थाना भोगांव के भवानीनगर निवासी अतर सिंह 16 जून 2013 की शाम 6:30 बजे गांव की ही एक दुकान पर बीड़ी का बंडल लेने गया था। जब वह रात को घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोगों ने तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 17 जून की सुबह उसका शव गांव के बाहर रेलवे लाइन के किनारे पाया गया। अतर सिंह के भाई रामवीर सिंह ने थाना भोगांव में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद गांव के पिंकी शाक्य के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई जिला जज विजेंद्र सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने हत्या के संबंध में अदालत में गवाही दी। गवाही के आधार पर पिंकी को हत्या का दोषी पाया गया। डीजीसी फौजदारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा की दलीलों के आधार पर जिला जज ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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मृतक की पत्नी को मिलेंगे 10 हजार
जिला जज ने पिंकी शाक्य पर 20 हजार रुपया जुर्माना लगाया है। जिला जज ने अपने आदेश में लिखा है जुर्माने की धनराशि 20 हजार रुपये में से आधी धनराशि 10 हजार रुपये मृतक अतर सिंह की पत्नी किशन लता को दी जाएगी।
बदला लेने को कर दी हत्या
पिंकी के गलत आचरण का विरोध करते हुए अतर सिंह ने हत्या से 15 दिन पहले उसकी गांव में ही पिटाई कर दी थी। उसने उसको सबक सिखाने की धमकी दी थी। इसी के चलते पिंकी ने अतर सिंह की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करने के बाद शव को फेंक दिया था।
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थाना भोगांव के भवानीनगर निवासी अतर सिंह 16 जून 2013 की शाम 6:30 बजे गांव की ही एक दुकान पर बीड़ी का बंडल लेने गया था। जब वह रात को घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोगों ने तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 17 जून की सुबह उसका शव गांव के बाहर रेलवे लाइन के किनारे पाया गया। अतर सिंह के भाई रामवीर सिंह ने थाना भोगांव में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद गांव के पिंकी शाक्य के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई जिला जज विजेंद्र सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने हत्या के संबंध में अदालत में गवाही दी। गवाही के आधार पर पिंकी को हत्या का दोषी पाया गया। डीजीसी फौजदारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा की दलीलों के आधार पर जिला जज ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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मृतक की पत्नी को मिलेंगे 10 हजार
जिला जज ने पिंकी शाक्य पर 20 हजार रुपया जुर्माना लगाया है। जिला जज ने अपने आदेश में लिखा है जुर्माने की धनराशि 20 हजार रुपये में से आधी धनराशि 10 हजार रुपये मृतक अतर सिंह की पत्नी किशन लता को दी जाएगी।
बदला लेने को कर दी हत्या
पिंकी के गलत आचरण का विरोध करते हुए अतर सिंह ने हत्या से 15 दिन पहले उसकी गांव में ही पिटाई कर दी थी। उसने उसको सबक सिखाने की धमकी दी थी। इसी के चलते पिंकी ने अतर सिंह की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करने के बाद शव को फेंक दिया था।