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आगरा में आज से नाइट कर्फ्यू: जन सामान्य की आवाजाही पर रोक, स्कूल-कोचिंग 30 अप्रैल तक बंद

Mon, 12 Apr 2021 12:05 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 12 Apr 2021 12:05 AM IST
सार

  • नाइट कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं पर नहीं रहेगा कोई प्रतिबंध
  • स्कूल और कोचिंग को भी 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश
  • रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा लागू

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Coronavirus News: Night Curfew Will Be Imposed On Monday In Agra
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में लगातार दूसरे दिन भी 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सोमवार से रात्रि कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। यह 12 से 20 अप्रैल तक रहेगा। इसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सड़कों पर आवाजाही प्रतिबंधित है। वहीं 30 अप्रैल तक 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने रविवार को रात्रि कर्फ्यू के संबंध में आदेश जारी किए हैं।

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जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि रात्रि कर्फ्यू के प्रतिबंध 20 अप्रैल तक शहर में लागू रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से छूट होगी, लेकिन मास्क, उचित दूरी व कोविड नियमों जांच के लिए पुलिस अभियान चलाएगी। रात 9 बजे बाद शहर में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में बंद स्थान पर सिर्फ 50 और खुले स्थान पर 100 लोगों की अनुमति होगी। किसी भी कार्यक्रम की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। इसमें सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आयोजन शामिल हैं। रात्रि कर्फ्यू के दौरान बीमार मरीज, मालवाहक वाहन, आवश्यक वस्तु एवं रात्रि सेवाकर्मियों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।
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तीन दिन पहले हुआ निर्णय
रात्रि कर्फ्यू का निर्णय जिलाधिकारी ने तीन दिन पहले कमांड कंट्रोल रूम में पुलिस व स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा में किया था। तब उन्होंने शनिवार से रात्रि कर्फ्यू लागू करने की बात कही थी। शनिवार को दो दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन दो दिन में दो सौ से अधिक संक्रमित मिलने के कारण रविवार को रात्रि कर्फ्यू आदेश जारी कर दिए गए।

पालन न करने पर 500 रुपये जुर्माना
जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने कहा कि सभी लोग मास्क पहनें, इसका पालन कराने के लिए सख्ती बरती जाएगी। मास्क न पहनने या रात में फिजूल घूमने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। बाजार व सार्वजनिक स्थलों पर दो गज दूरी का पालन नहीं करने पर भी जुर्माना किया जाएगा।

ये रहेंगे प्रतिबंध
- कक्षा 12 तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे।
- रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
- रात 9 बजे से पूर्व सभी बाजार, दुकानें बंद करने पड़ेंगी।
- दिन में कार्यक्रमों में बंद स्थलों पर 50 और खुले स्थलों पर 100 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।
- धारा 144 प्रभाव से 4 लोग से ज्यादा एक स्थान एकत्र नहीं होंगे।
- कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा।
- मरीजों कह कंटेनमेंट जोन से बाहर आवाजाही प्रतिबंधित होगी।

ये रहेगी छूट
- रात में कारखाने खुले रहेंगे, मजदूर काम करेंगे।
- पेट्रोल-डीजल पंप, दवाई स्टोर रात में खुले रहेंगे।
- माल वाहक वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी।
- टिकट दिखाकर रेलवे स्टेशन जा सकेंगे।
- सब्जी मंडी अपने निर्धारित समय पर खुली रहेगी।
- तकनीकी मिस्त्रियों की आवाजाही रात में हो सकेगी।
- एटीएम, टेलीकॉम व आकस्मिक कर्मियों को छूट।
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