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नवीगंज कंटेनमेंट जोन घोषित
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मैनपुरी। गुजरात से लौटे दो युवकों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के चलते नवीगंज कस्बे को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह की ओर से यह घोषणा की गई। रविवार को भी कस्बे में विशेष सतर्कता बरती गई।
जिलाधिकारी ने बताया कि नवीगंज को हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने बताया नवीगंज के एक किलोमीटर की सीमा क्षेत्रफल कंटेनमेंट जोन होगा। कंटेनमेंट जोन में सरकार द्वारा निर्गत एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में उल्लेखित निगरानी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना है। कंटेनमेंट जोन के लोगों को आरोग्य सेतु एप शत-प्रतिशत डाउनलोड करना होगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। हॉटस्पॉट एरिया में सिर्फ चिकित्सक, आपातकालीन स्थिति, आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित व्यक्ति ही जा सकेंगे। क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास के लिए स्पष्ट व्यवस्था होंगी और ऐसे क्षेत्र में आने-जाने वाले व्यक्तियों का पूर्ण विवरण रखा जाएगा।
यह है कंटेनमेंट जोन
कंटेनमेंट जोन वो इलाका होता है, जहां कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिले हों और प्रशासन को लगता है कि वहां से और संभावित मामले सामने आ सकते हैं। सतर्कता बरते हुए उस इलाके केे पूरी तरह से सील किया जाता है। प्रवेश और निकास स्थल पर पुलिस फोर्स की तैनाती की जाती है। लोगों को आने जाने की इजाजत नहीं होती है। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
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जिलाधिकारी ने बताया कि नवीगंज को हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने बताया नवीगंज के एक किलोमीटर की सीमा क्षेत्रफल कंटेनमेंट जोन होगा। कंटेनमेंट जोन में सरकार द्वारा निर्गत एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में उल्लेखित निगरानी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना है। कंटेनमेंट जोन के लोगों को आरोग्य सेतु एप शत-प्रतिशत डाउनलोड करना होगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। हॉटस्पॉट एरिया में सिर्फ चिकित्सक, आपातकालीन स्थिति, आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित व्यक्ति ही जा सकेंगे। क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास के लिए स्पष्ट व्यवस्था होंगी और ऐसे क्षेत्र में आने-जाने वाले व्यक्तियों का पूर्ण विवरण रखा जाएगा।
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यह है कंटेनमेंट जोन
कंटेनमेंट जोन वो इलाका होता है, जहां कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिले हों और प्रशासन को लगता है कि वहां से और संभावित मामले सामने आ सकते हैं। सतर्कता बरते हुए उस इलाके केे पूरी तरह से सील किया जाता है। प्रवेश और निकास स्थल पर पुलिस फोर्स की तैनाती की जाती है। लोगों को आने जाने की इजाजत नहीं होती है। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
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