{"_id":"61549dd88ebc3e4715055966","slug":"convicted-of-raping-teenager-sentenced-to-12-years-imprisonment-agra-news-agr509521956","type":"story","status":"publish","title_hn":"किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष कारावास की सजा
विज्ञापन
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
विगत 26 जुलाई 2019 को थाना उत्तर क्षेत्र की किशोरी चूड़ी का हिसाब कराने को टेंपो से जा रही थी। दाऊदयाल पीजी कॉलेज के समीप कौशल्या नगर निवासी भोला बुलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने किसी प्रकार घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। मामले में किशोरी की मां ने मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। मामला शेषन को सुपुर्द होकर सुनवाई के लिए अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की कई दलीलें पेश की। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर भोला को दोषी माना।
विज्ञापन
विज्ञापन
विगत 26 जुलाई 2019 को थाना उत्तर क्षेत्र की किशोरी चूड़ी का हिसाब कराने को टेंपो से जा रही थी। दाऊदयाल पीजी कॉलेज के समीप कौशल्या नगर निवासी भोला बुलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने किसी प्रकार घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। मामले में किशोरी की मां ने मुकदमा दर्ज कराया।
विज्ञापन
पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की। मामला शेषन को सुपुर्द होकर सुनवाई के लिए अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम अरविंद कुमार यादव द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने करते हुए दोषी को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की कई दलीलें पेश की। न्यायाधीश ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर भोला को दोषी माना।
विज्ञापन