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UP: तीन हजार के लिए छोटे भाई की पीट-पीटकर हत्या, लाश बक्से में बंदकर भाग गया था आरोपी; दोषी को 10 साल कारावास
Mon, 11 May 2026 10:47 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: Arun Parashar
Updated Mon, 11 May 2026 10:47 PM IST
सार
आगरा में बड़े भाई ने छोटे भाई को पीट-पीटकर माैत के घाट उतार दिया था। मामले में कोर्ट ने आरोपी भाई को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
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कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
चोरी के शक में छोटे भाई की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में गांव नगला खुशयाली निवासी पवन को अदालत ने दोषी ठहराया। उसे एडीजे-10 प्रदीप कुमार ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया।
थाना अछनेरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रोगन सिंह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उनके घर से 3000 रुपये चोरी हो गए थे। बड़े बेटे पवन ने छोटे बेटे शिवम पर शक जताया तो दोनों में विवाद हो गया। 20 मई 2021 को पवन ने चोरी के शक में शिवम की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। शव को बक्से में बंद कर पवन घर से भाग गया था।
पुलिस ने घटना के दो दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। अदालत में पेश कर उसे जेल भेजा गया। 18 जून 2021 को विवेचक ने विवेचना कर आरोपपत्र अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने पवन को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना।
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थाना अछनेरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रोगन सिंह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उनके घर से 3000 रुपये चोरी हो गए थे। बड़े बेटे पवन ने छोटे बेटे शिवम पर शक जताया तो दोनों में विवाद हो गया। 20 मई 2021 को पवन ने चोरी के शक में शिवम की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। शव को बक्से में बंद कर पवन घर से भाग गया था।
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पुलिस ने घटना के दो दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। अदालत में पेश कर उसे जेल भेजा गया। 18 जून 2021 को विवेचक ने विवेचना कर आरोपपत्र अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने पवन को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना।
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