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Agra: नहीं माना अदालत का आदेश, कोर्ट ने थानाध्यक्ष सिकंदरा के खिलाफ की अवमानना की कार्रवाई
सार
अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सीजेएम सुधा यादव ने सिकंदरा थानाध्यक्ष नीरज शर्मा, एसआई कुशल पाल सिंह और पुलिसकर्मी मुकेश कुमार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी की है।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक)
- फोटो : istock
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के आगरा में अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सीजेएम सुधा यादव ने सिकंदरा थानाध्यक्ष नीरज शर्मा, एसआई कुशल पाल सिंह और पुलिसकर्मी मुकेश कुमार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी की है। साथ ही 12 अप्रैल को सुनवाई के आदेश किए हैं।
विवेक बैनारा निदेशक बेनारा बेयरिंग्स एंड पिस्टंस लिमिटेड अरतौनी सिकंदरा ने विपक्षी पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। सीजेएम ने 20 जनवरी 2024 को धारा 418, 420, 311, 511 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर थानाध्यक्ष सिकंदरा को विवेचना के आदेश दिए थे।
पैरोकार ने 23 जनवरी को लिपिक से आदेश की छायाप्रति लेकर अदालत का आदेश थाने पर रिसीव करा दिया। इसके बाद भी थानाध्यक्ष ने 1 फरवरी को मुकदमा दर्ज करवाया। आरोप है कि थानाध्यक्ष ने अदालत के आदेश के खिलाफ अपने मन से धारा 418, 420, 506 और 120बी के तहत पुलिस कर्मी मुकेश कुमार से केस दर्ज कराया।
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विवेचना एसआई कुशल पाल सिंह को दे दी। जबकि वादी ने अपने प्रार्थनापत्र में धारा 506 का कोई उल्लेख नहीं किया था। मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता एमबी जैन ने की।
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विवेक बैनारा निदेशक बेनारा बेयरिंग्स एंड पिस्टंस लिमिटेड अरतौनी सिकंदरा ने विपक्षी पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। सीजेएम ने 20 जनवरी 2024 को धारा 418, 420, 311, 511 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर थानाध्यक्ष सिकंदरा को विवेचना के आदेश दिए थे।
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पैरोकार ने 23 जनवरी को लिपिक से आदेश की छायाप्रति लेकर अदालत का आदेश थाने पर रिसीव करा दिया। इसके बाद भी थानाध्यक्ष ने 1 फरवरी को मुकदमा दर्ज करवाया। आरोप है कि थानाध्यक्ष ने अदालत के आदेश के खिलाफ अपने मन से धारा 418, 420, 506 और 120बी के तहत पुलिस कर्मी मुकेश कुमार से केस दर्ज कराया।
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विवेचना एसआई कुशल पाल सिंह को दे दी। जबकि वादी ने अपने प्रार्थनापत्र में धारा 506 का कोई उल्लेख नहीं किया था। मुकदमे की पैरवी अधिवक्ता एमबी जैन ने की।