फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Collision with car in Saifai, container ran to escape

Agra News: सैफई में कार से हुई थी टक्कर, बचने को दौड़ाया कंटेनर

Sun, 02 Mar 2025 12:32 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 02 Mar 2025 12:32 AM IST
विज्ञापन
Collision with car in Saifai, container ran to escape
सांकेतिक
मैनपुरी। तेज रफ्तार कंटेनर को दौड़ाते हुए दो महिलाओं की जान लेने और तीन लोगों को घायल करने सहित आधा दर्जन वाहनों को क्षतिग्रस्त करने वाले कंटेनर चालक से शुक्रवार देर रात तक गहन पूछताछ हुई। इसके बाद उसके खिलाफ शहर कोतवाली में मृतका तारा देवी के परिजन ने एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा ट्रैफिक पुलिस ने जानलेवा हमले और तीसरा मुकदमा कुरावली थाने में मृत दिव्या के परिजन ने दर्ज कराया है। कुरावली थाने ने कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड मंजूर कराते हुए जेल भेज दिया है।
विज्ञापन

कुरावली थाना पुलिस की पूछताछ में आरोपी चालक सिमरनप्रीत सिंह ने बताया कि उसके कंटेनर से इटावा के सैफई इलाके में एक ब्रिजा कार से टक्कर हुई थी। कार चालकों ने उसकी पिटाई कर दी थी। मौका लगते ही वह वहां से कंटेनर को भगाने में सफल हुआ। करहल होते हुए मैनपुरी शहर में घुसा। ब्रिजा सवार लोग पीछा कर रहे थे। तभी उसने करहल चौराहे से नो एंट्री में प्रवेश किया था। इसके बाद पुलिस भी पीछे लग गई। पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर चालान काटे जाने, ब्रिजा सवार लोगों द्वारा पीटे जाने के डर से उसने कंटेनर को रोका नहीं। तभी ईशन नदी चौराहे पर महिलाओं को चपेट में ले लिया और आगे जाकर कुरावली में एक बाइक सवार दंपती को चपेट में लिया।
विज्ञापन

पूछताछ के बाद आरोपी का मेडिकल परीक्षण करते हुए पुलिस ने शनिवार दोपहर उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी चालक की रिमांड मंजूर करते हुए उसे जेल भेज दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन



इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
बीएनएस की धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना) इसके तहत छह महीने तक की जेल हो सकती है। एक हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। अदालत ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित कर सकती है।
बीएनएस की धारा 125बी (किसी व्यक्ति की जान या सुरक्षा को खतरे में डालना) इसके तहत 3 साल तक की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास) कम से कम 10 साल की सजा, अधिकतम उम्रकैद और जुर्माने का प्रावधान इस धारा के तहत है।


इन्होंने दर्ज कराए मुकदमे
55 वर्षीय मृतका तारा देवी के बेटे प्रवीण कुमार निवासी कुसमरा, किशनी ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। इसके अलावा शहर कोतवाली में ही ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल धीरेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है। तीसरा मुकदमा 25 वर्षीय मृतका दिव्या के पति अश्वनी निवासी खिरिया पीपर, कुरावली ने कुरावली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

सभी मुकदमों को विवेचना के लिए किया जाएगा संयुक्त
पुलिस का कहना है कि इस अपराध से जुड़े तीनों मुकदमों को संयुक्त करते हुए उनकी विवेचना की जाएगी। इसके बाद उनमें चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इधर एटा का मलावन थाने में दर्ज मुकदमे को भी यहां ट्रांसफर कराए जाने की बात चल रही है।



परिवहन विभाग करेगा लाइसेंस निलंबन की संस्तुति
कंटेनर से हादसा करने के आरोपी चालक सिमरनप्रीत सिंह पुत्र जगजीवन सिंह, हाउस नंबर 50, मुंडन खुर्द साहिबाना, लुधियाना, पंजाब के खिलाफ पुलिस की ओर से रिपोर्ट प्राप्त होते ही एआरटीओ मैनपुरी शिवम यादव द्वारा इसके लाइसेंस निलंबन की संस्तुति रिपोर्ट भेजी जाएगी। एआरटीओ ने बताया कि जिस भी अर्थोरिटी ने इसका लाइसेंस जारी किया है। उनको तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति रिपोर्ट भेजी जाएगी।


फोटो-6, 7, 8
आंखों से नींद उड़ी, आंसुओं का सैलाब बहा
- गांव-घरों में नहीं जले चूल्हे, मृतकों के परिजन की रात रोते हुए बीती
- शनिवार दोपहर बाद कुरावली में दिव्या और कुसमरा में तारा देवी के शव का हुआ अंतिम संस्कार
मैनपुरी/कुसमरा/कुरावली/। कंटेनर चालक ने दो परिवारों की खुशियों को उजाड़ कर रख दिया। मृतका तारा देवी और दिव्या के परिजन रात भर पोस्टमार्टम हाउस पर विलाप करते रहे। इधर, उनके गांव में पूरी रात जगार हुई। घरों में चूल्हे तक नहीं जले। शनिवार दोपहर बाद कुरावली में दिव्या और कुसमरा में तारा देवी के शव का अंतिम संस्कार हुआ।
55 वर्षीय तारा देवी निवासी पुराना पशु चिकित्सालय, कुसमरा कस्बा, किशनी के परिवार वाले शुक्रवार रात नौ बजे करीब पोस्टमार्टम हाउस पर शव को लेकर पहुंचे। देर रात को शव का पोस्टमार्टम होने के बाद उसे वापस गांव ले गए। दोपहर बाद शव का अंतिम संस्कार हुआ। इधर कुरावली के खिरिया पीपर में 25 वर्षीय दिव्या का शव पहुंचा तो गांव-परिजन में कोहराम मच गया। इधर तारा देवी की बहू रिंकी और रिंकी की नौ माह का मासूम बच्ची द्रौपदी अभी भी उपचाराधीन है।



कंटेनर चालक के खिलाफ दर्ज मुकदमों में मजबूत साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए विवेचना की जाएगी। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम पुलिस करेगी।
- अनिल कुमार, प्रभारी एसपी, मैनपुरी

चार माह का मासूम बेटा मां के आंचल के लिए तड़पा
सड़क हादसे में जान गंवाने वाली दिव्या ने चार माह पहले ही बेटे को जन्म दिया था। बेटा ठीक से अभी मां को पहचानने भी लगा था कि उसके सिर से मां का साया उठ गया। मासूम शुक्रवार को रात भर मां के आंचल के लिए तड़पता रहा। परिजन उसे जैसे-तैसे संभालने में लगे रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed