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बीमा की धनराशि दिलाने का दावा खारिज किया गया

Wed, 10 Mar 2021 12:02 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 10 Mar 2021 12:02 AM IST
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Claim to get insurance money rejected
मैनपुरी। चोरी गए ट्रेक्टर के बीमा की धनराशि दिलाने का वाहन स्वामी का दावा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खारिज कर दिया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साक्ष्यों से सहमत होकर आयेाग ने यह फैसला सुनाया है।
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थाना कोतवाली के गोपीनाथ अड्डा आगरा रोड निवासी राजकुमार सिंह के नाम से ट्रैक्टर का पंजीकरण था। वाहन का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी कृष्णानगर राधारमण रोड शाखा से कराया गया था। बीमा की अवधि एक मार्च 2013 से 28 मार्च 2014 तक थी। 29 मार्च 2013 को ट्रैक्टर थाना कुर्रा क्षेत्र से चोरी हो गया। वाहन स्वामी केे आवेदन पर बीमा कंपनी ने बीमा की धनराशि का भुगतान नहीं किया। राजकुमार ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में बीम की धनराशि दिलाने के लिए दावा दायर किया।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में राजकुमार ने वाहन का बीमा होने और वाहन की चोरी होने के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत किए। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पक्ष रखा। बीम कराने के 28 दिन बाद वाहन चोरी होने की घटना को संदिग्ध बताया। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सुभाषचंद्र कुलश्रेष्ठ, सदस्य देवेंद्र गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने केे बाद आदेश में कहा बीमा कंपनी के तथ्यों को वाहन मालिक गलत साबित नहीं कर सका है। वाहन मालिक का दावा उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खारिज कर दिया है।
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