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Agra News: झूठी गवाही देने पर अदालत में मुकदमा दर्ज

Wed, 20 Dec 2023 11:34 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 20 Dec 2023 11:34 PM IST
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Case filed in court for giving false testimony
झूठी गवाही देने पर अदालत में मुकदमा दर्ज
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दुष्कर्म के मामले में आरोपी को किया गया बरी




संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। दुष्कर्म के मुकदमे में न्यायालय में झूठी गवाही देने वाली पीड़िता की मां के खिलाफ स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता की मां को नोटिस जारी किया गया है। घटना साबित नहीं होने पर आरोपी को बरी कर दिया गया है।

थाना भोगांव क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2019 में एक बालिका घर के बाहर खेल रही थी। गांव का ही रहने वाला अमन उसको अपने साथ ले गया। उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। बालिका के बताने पर उसकी मां ने अमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बालिका का मेडिकल कराने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में हुई। बालिका की मां ने अदालत में झूठी गवाही दी। झूठी गवाही के कारण आरोप साबित नहीं होने पर अमन को बरी कर दिया गया। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने अदालत में झूठी गवाही देने वाली बालिका की मां के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने विशेष लोक अभियोजक के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद पॉक्सो एक्ट की धारा 22 के तहत झूठी गवाही देने वाली पूजा के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पूजा को तलब करने के लिए अदालत से नोटिस जारी किया गया है।
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