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Agra News: कार चालक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं मिली जमानत
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आगरा। न्यू आगरा थाना क्षेत्र के नगला बूढ़ी में तेज रफ्तार कार से पांच लोगों की जान ले लेने के आरोपी चालक व सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंशुल गुप्ता उर्फ अंशू को अदालत से राहत नहीं मिली। जिला जज संजय कुमार मलिक ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। उधर, पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।
थाना न्यू आगरा में दर्ज केस के अनुसार आवास विकास सेक्टर-7 निवासी कांती प्रसाद मिश्रा ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 24 अक्तूबर की रात 8:30 बजे दयालबाग के राजदीप एन्क्लेव निवासी आरोपी कार चालक अंशुल गुप्ता उर्फ अंशू ने तेज रफ्तार कार से उनके बेटे भानु प्रताप मिश्रा, बबली, कमल, क्रिश और बंटेश को नगला बूढ़ी चौराहा के पास रौंद दिया था। पांचों की मौके पर मौत हो गई थी। हादसे में राहुल, देवेंद्र, सुमित व गोलू को गंभीर रूप से घायल थे।
पुलिस ने पहले हल्की धारा में आरोपी को कोर्ट में पेश किया था। तब आरोपी को जमानत मिल गई थी। पता चलने पर पुलिस आयुक्त ने डीसीपी से लेकर एसीपी तक सभी की फटकार लगाई थी। तब केस में गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाई गई। पुलिस ने फिर से चालक हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया था। वहां से जेल भेजा गया था।
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थाना न्यू आगरा में दर्ज केस के अनुसार आवास विकास सेक्टर-7 निवासी कांती प्रसाद मिश्रा ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 24 अक्तूबर की रात 8:30 बजे दयालबाग के राजदीप एन्क्लेव निवासी आरोपी कार चालक अंशुल गुप्ता उर्फ अंशू ने तेज रफ्तार कार से उनके बेटे भानु प्रताप मिश्रा, बबली, कमल, क्रिश और बंटेश को नगला बूढ़ी चौराहा के पास रौंद दिया था। पांचों की मौके पर मौत हो गई थी। हादसे में राहुल, देवेंद्र, सुमित व गोलू को गंभीर रूप से घायल थे।
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पुलिस ने पहले हल्की धारा में आरोपी को कोर्ट में पेश किया था। तब आरोपी को जमानत मिल गई थी। पता चलने पर पुलिस आयुक्त ने डीसीपी से लेकर एसीपी तक सभी की फटकार लगाई थी। तब केस में गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाई गई। पुलिस ने फिर से चालक हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया था। वहां से जेल भेजा गया था।
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