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जांच में देरी: खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन रोकने का आदेश, जानें पूरा मामला
Sun, 28 May 2023 10:33 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sun, 28 May 2023 10:33 AM IST
सार
प्रधानाध्यापक के निलंबन की जांच में देरी के मामले में खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है।
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यूपी प्राइमरी स्कूल (प्रतीकात्मक तस्वीर)।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा में खंड शिक्षा अधिकारी को प्रधानाध्यापक के निलंबन की जांच में देरी करना महंगा पड़ गया। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक ने उनका वेतन रोकने का आदेश दिया। साथ ही तीन दिन में व्यक्तिगत उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए भी कहा गया है।
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बीते साल का है प्रकरण
प्रकरण बीते साल दिसंबर का है। 14 दिसंबर 22 को प्राथमिक विद्यालय नगला गाढ़े, बरौली अहीर में कार्यरत प्रधानाध्यापक महेंद्र सिंह को खंड शिक्षा अधिकारी शेष बहादुर सरोज ने बिना किसी नोटिस के निलंबित कर दिया था। निलंबन के 45 दिनों बाद बमुश्किल उन्हें आरोपपत्र दिया गया। जिसके बाद उन्होंने अपना स्पष्टीकरण और साक्ष्य खंड शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद को दिया।
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