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बीमा कंपनी को बाइक स्वामी को देना होगा 64665 रुपये भुगतान

Fri, 18 Feb 2022 11:35 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Feb 2022 11:35 PM IST
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beema company have to pay 64665 rupee as claim
कासगंज। स्थायी लोक अदालत ने बाइक चोरी के मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने बीमा कंपनी को बाइक स्वामी को 64665 रुपये बीमा भुगतान और 12000 रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए।
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सिढ़पुरा के चांदपुर सुल्तानपुर निवासी विनय कुमार पुत्र नंदराम ने 14 मई 2020 को 64665 रुपये की एक बाइक खरीदी। इसका बीमा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मोटर इंश्यारेंस की शाखा से कराया गया था। 28 जुलाई 2020 को उनकी बाइक चांडी रोड से चोरी हो गई। इसकी सूचना बीमा कंपनी की शाखा को दी गई। कंपनी के सर्वेयर लोकेश ने मामले की जांच की। जांच के दौरान बाइक की चाबी, रजिस्ट्रेशन के कागज आदि सौंपे गए। वादी कोरोना के चलते बाइक का स्थायी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सका। बीमा कंपनी ने वादी को क्लेम नहीं दिया और फाइल बंद कर दी। इसके बाद वादी ने स्थायी लोक अदालत में जस्सी मोटर्स राधारमन रोड मैनपुरी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मोटर इंश्योरेंस कंपनी मलाड मुंबई एवं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड मोटर इंश्योरेंस कंपनी विनायक टेंपल प्रभादेवी मुंबई के खिलाफ वाद दायर कर दिया। वादी द्वारा बीमा की राशि के अलावा 50000 रुपये क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की। लोक अदालत के अध्यक्ष चंद्र शेख्रर प्रसाद, सदस्य बसंत कुमार शर्मा, डॉ. सपना अग्रवाल ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 64665 रुपये की बीमा राशि के अलावा 12000 रुपये क्षतिपूर्ति दोनों शाखाओं को दिए जाने के आदेश दिए। बीमा कंपनी को यह धनराशि 30 दिन के भीतर स्थायी लोक अदालत के खाते में जमा करने होंगे। यदि बीमा कंपनी निर्धारित अवधि में भुगतान न किए जाने पर वादी को विधिक प्रक्रिया से धन वसूलने का अधिकार होगा।
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